'जेल में शशिकला को एक टीवी सेट छोड़कर कोई सुविधा नहीं दी गई है'
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'जेल में शशिकला को एक टीवी सेट छोड़कर कोई सुविधा नहीं दी गई है'

बेंगलूर के सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने आज कहा कि अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला को जेल में अलग बाथरूम, पानी गर्म करने के लिए हीटर, एयर-कंडीशनर (एसी), चारपाई और गद्दे जैसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। चेन्नई के एक वकील की ओर से आरटीआई अर्जी दायर कर मांगी गई सूचना के जवाब में परप्पना अग्रहार स्थित सेंट्रल जेल के उप-महानिरीक्षक ने कहा कि एक टीवी सेट छोड़कर शशिकला को कोई सुविधा नहीं दी गई है।

'जेल में शशिकला को एक टीवी सेट छोड़कर कोई सुविधा नहीं दी गई है'

चेन्नई: बेंगलूर के सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने आज कहा कि अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला को जेल में अलग बाथरूम, पानी गर्म करने के लिए हीटर, एयर-कंडीशनर (एसी), चारपाई और गद्दे जैसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। चेन्नई के एक वकील की ओर से आरटीआई अर्जी दायर कर मांगी गई सूचना के जवाब में परप्पना अग्रहार स्थित सेंट्रल जेल के उप-महानिरीक्षक ने कहा कि एक टीवी सेट छोड़कर शशिकला को कोई सुविधा नहीं दी गई है।

शशिकला आय से अधिक संपत्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद जेल की सजा काट रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को दोषी करार दिया गया था। एम पी राजावेलायुतम की ओर से 20 फरवरी को दायर की गई आरटीआई अर्जी के जवाब में डीआईजी ने इस बात की पुष्टि की कि शशिकला को अपने भतीजे और अन्नाद्रमुक के उप-महासचिव टी टी वी दिनाकरण से 35-40 मिनट मिलने दिया गया। शशिकला के वफादार माने जाने वाले ई के पलानीस्वामी की ओर से 18 फरवरी को तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत साबित करने के दो दिन बाद 20 फरवरी को पहली बार दिनाकरण ने जेल में शशिकला से मुलाकात की थी।

आरटीआई अर्जी में यह भी पूछा गया कि क्या शशिकला और उनके रिश्तेदार इलावरसी को चेन्नई सेंट्रल जेल स्थानांतरित करने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध किया गया है, इस पर डीआईजी ने जवाब दिया, ‘उक्त दोषी कैदियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।’ जेल अधिकारी ने यह जवाब ऐसे समय में दिया है जब मीडिया में खबरें आई कि शशिकला को गद्दे और एक अलग बाथरूम जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी शशिकला, इलावरसी और वी एन सुधाकरण ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और फिर उन्हें 15 फरवरी को जेल भेज दिया गया था। न्यायालय ने उन्हें चार साल जेल की सजा सुनाई है।

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