Supreme court : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है, कि गर्मियों के दौरान शीर्ष अदालत के साथ-साथ देश भर के सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने का निर्देश दिया जाए.
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Supreme court : काला कोट वकीलों की पहचान मानी जाती है, लेकिन गर्मी में यह रंग न पहनने की सलाह दी जाती है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें गर्मियों के दौरान वकीलों के ड्रेस कोड में राहत देने की अपील की गई है. इसके तहत मांग गई है कि वकीलों को गर्मियों के दिनों काला कोट न पहनने की छूट दी जाए. याचिका में अदालत से मांग की गई है कि एडवोकेट ऐक्ट, 1961 के नियमों में संशोधन किया जाए. इससे वकीलों को गर्मी के दिनों में काला कोट पहनने से राहत मिल सकेगी.
एडवोकेट ने की अपील
बता दें, कि एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर याचिका में कई राज्यों की बार काउंसिल को हर राज्य के लिए ‘‘गर्मी के प्रमुख महीनों’’ को निर्धारित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि उन महीनों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जा सके. देश के मैदानी इलाकों में गर्मी के दिनों में तापमान बहुत ऊपर चला गया है. ऐसे में काला कोट पहनना मुश्किल हो रहा है.
2022 में विचार करने से किया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में गर्मियों के दौरान शीर्ष अदालत के साथ-साथ देश भर के सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं कर सकती है और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पास जाने को कहा था.