Rahul Gandhi Defamation Case: खतरे में पड़ी राहुल की संसद सदस्‍यता? मानहानि केस में 2 साल की सजा से फंसा ये पेंच
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Rahul Gandhi Defamation Case: खतरे में पड़ी राहुल की संसद सदस्‍यता? मानहानि केस में 2 साल की सजा से फंसा ये पेंच

Rahul Gandhi Latest News: सूरत कोर्ट (Surat Court) से दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सांसद बने रहेंगे या नहीं, जनप्रतिनिधत्व कानून इसको लेकर क्या कहता है आइए जानते हैं.

Rahul Gandhi Defamation Case: खतरे में पड़ी राहुल की संसद सदस्‍यता? मानहानि केस में 2 साल की सजा से फंसा ये पेंच

Rahul Gandhi Parliament Membership: मोदी सरनेम (Modi Surname) को लेकर विवादित बयान के मामले में सूरत कोर्ट (Surat Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दो साल की सजा सुनाई, इसके बाद से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खतरे में पड़ गई है. आइए जानते हैं कि इसको लेकर क्या नियम है? जनप्रतिनिधत्व कानून के सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 के तहत कोई भी जनप्रतिनिधि दो साल या दो साल से अधिक की सजा होने पर फैसले वाले दिन ही सदस्यता के लिए अयोग्य करार हो जाएगा. और वो जेल से रिहा होने के बाद वो 6 साल तक अयोग्य ही रहेगा यानी चुनाव नहीं लड़ पाएगा. इसका सब्सकेशन 4 दोषी को समय देता है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करे और अपनी इसी अपील पेंडिंग रहने का हवाला देकर जनप्रतिनिधि अपनी सदस्यता बचा ले जाते थे.


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