Alwar latest News: राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किमी के दायरे में होने वाले खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने राज्य सरकार को क्लोजर प्लान बनाकर आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं. फैसला आने के बाद खान मालिको में हड़कंप मच गया है.
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Alwar latest News: राजस्थान के अलवर से खबर हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी. पीठ ने राज्य से एक क्लोजर प्लान तैयार करने या आदेशों के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है. अगली सुनवाई 4 जुलाई में होगी. शीर्ष अदालत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के 10 किमी क्षेत्र के भीतर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किमी क्षेत्र के भीतर अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए राजस्थान राज्य को निर्देश देने के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.
याचिका में दावा किया गया था कि राजस्थान में कई खनन कंपनियां सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच क्षेत्रों वाले इको सेंसिटिव जोन में खनन गतिविधियों के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं. यह आरोप लगाया गया था कि विभिन्न व्यक्ति और कंपनियां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के भीतर या उससे बाहर काम करने के लिए वैध पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम दे रही है.
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड इजाजत के बिना खनन कार्य किया जा रहा है. इस पर रोक लगाई जानी चाहिए. मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है .आदेश के बाद सरिस्का के 1 से 10 किलोमीटर में चल रही करीब 85 खानों पर इसका असर दिखाई देगा. बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के दायरे में सरिस्का और जमवारामगढ़ बाघ परियोजना के 1 किलोमीटर के दायरे में दी गई कल 85 खान लीज बंद होगी. हालांकि इनमें से 58 को संचालित समिति की स्वीकृति मिली हुई है. सिर्फ एक खान मलिक ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल वाइल्डलाइफ वोट्स अनुमति दी हुई है.
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यह खान कोर्ट के 2018 के आदेशों की अवहेलना में संचालित हैं. यह सभी खान मार्बल की हैं जो सरिस्का के सीटीएच से 70 से 600 मीटर के दायरे में स्थित हैं. इनमें 61 सरिस्का और 24 जमवा रामगढ़ क्षेत्र में मौजूद हैं. कोर्ट के आदेश के बाद करीब 3000 श्रमिकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. क्योंकि इन खानों से अलवर जिले के करीब ढाई सौ मीनरल प्लांट को भी पत्थर मिलता है. जिनमें 3000 श्रमिक काम करते हैं. इसके अलावा जयपुर और दौसा सहित अलवर में बड़े पैमाने पर मूर्ति कला और डोलोमाइट के प्लांट लगे हुए हैं. जहां सरिस्का का यह पत्थर काम आता है.
सरिस्का बाघ परियोजना कल 881 वर्ग किलोमीटर एरिया के रूप में अधिसूचित है. जबकि 322 किलोमीटर बफर एरिया है. जब सरिस्का का दायरा बढ़ाया गया. तब के खान मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. न्यायालय ने अवैध खनन के मामले को लेकर चल रही याचिका में इस प्रकार को भी शामिल किया. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर सरकार को आदेश दिया है कि सरिस्का के बफर जोन के अलावा भी एक किलोमीटर के दायरे में खनन कार्य बंद होगा.
सरिस्का में खान बंद होने से जहां पर्यावरण प्रेमी खुश हैं. वहीं व्यापारी इस फैसले के बाद सरकार से मांग कर रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में व्यापारियों का पक्ष रखा जाए. पर्यावरण प्रेमी राजेश कृष्ण सिद्ध ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि इससे वन्य जीव ही नहीं पर्यावरण भी बचेगा और पूर्व में जो हलफनामे में दिए गए थे वह गलत दिए गए थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन हलफनामे को खारिज कर दिया और अरावली पर्वतमाला को बचा लिया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब खनन पर निश्चित रूप से रोक लगेगी. उन्होंने बताया कि कानूनी और गैर कानूनी तरीके से खनन कार्य नियमित रूप से होता था क्योंकि जो पुलिस प्रशासन यहां पत्थरों से भरे डंपर या ट्रैक्टर पकड़ता था. आखिर में वह पत्थर कहां से आता था. यह सब मिली भगत से हो रहा था. अवैध खनन पर्यावरण की कीमत पर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. अरावली है तो हमारा जीवन है और तभी पर्यावरण बचेगा.
इसको खनन तक ही नहीं मानना चाहिए बल्कि वहां की क्षेत्र में गैरवानकी कामों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए. आखिर में यह रिजॉर्ट को कैसे स्वीकृति मिली हुई है. इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि अरावली सुरक्षित रहेगी तो निश्चित पानी का जलस्तर भी बढ़ेगा, बांधों में पानी भी आएगा, जो प्राकृतिक जल स्रोत में भी पानी आएगा. रोजगार के सवाल पर उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने से रोजगार कम नहीं होंगे बल्कि 5 गुना रोजगार बढ़ेंगे.
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इधर व्यापारियों ने भी इस फैसले पर ना खुशी व्यक्त की है कहा है कि अभी लिखित फैसला आया नहीं है. लेकिन जिस तरीके से फैसला आया है निश्चित रूप से अलवर के राजगढ़ और थानागाजी के मार्बल उद्योग का सीधा प्रभाव पड़ेगा और अलवर के उद्योगों का 50% इसी मार्बल पर निर्भर है. 1970 से यह उद्योग लगातार चल आ रहे हैं. सबसे ज्यादा प्रभाव मार्बल और मिनरल पर पड़ेगा. पूर्व में भी कोई दिक्कत आई थी लेकिन सरकार ने सहयोग किया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर पाबंदी लगा दी है. अलवर के अलावा सभी अभ्यारण में यह अंदर ही क्षेत्र रिजर्व बना हुआ है लेकिन सरिस्का में यह क्षेत्र बाहर है.
व्यापारी अजय बंसल ने कहा कि जब आदमी ही नहीं रहेगा तो जीव जंतु क्या करेंगे और इसका सीधा-असर अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा. क्योंकि 50 फीसदी उद्योग इसी मिनरल पर आधारित है और रोजी-रोटी का संकट का सामना भी करना पड़ेगा. इधर खान विभाग के एमई मनोज शर्मा ने बताया कि अभी आदेशों के प्रति प्राप्त नहीं हुई है और डीएफओ के साथ मिलकर इस पर रोक लगाई जाएगी. जो भी जानकारी दिया उपलब्ध करा रहा है. उसी के आधार पर कार्रवाई होगी. वह हर सवाल का जवाब देने से बचते रहे हैं. सिर्फ इतना कहा कि कोर्ट के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा और पूरा आकलन किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिफिकेशन हैं उन्ही आदेशों की पालना की जाएगी.