Alwar crime news: 13 साल की मासूम के साथ पिता ने किया रेप, अलवर की कोर्ट ने हैवान बाप को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Alwar crime news: 13 साल की मासूम के साथ पिता ने किया रेप, अलवर की कोर्ट ने हैवान बाप को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Alwar crime news:  अलवर के पोक्सो न्यायालय नंबर 3 के न्यायाधीश मुकेश चौधरी ने एक दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस दुष्कर्मी पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. इसके अलावा, न्यायालय ने उस पर 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

Alwar crime news: 13 साल की मासूम के साथ पिता ने किया रेप, अलवर की कोर्ट ने हैवान बाप को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Alwar crime news: अलवर के पोक्सो न्यायालय नंबर 3 के न्यायाधीश मुकेश चौधरी ने एक दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस दुष्कर्मी पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. इसके अलावा, न्यायालय ने उस पर 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के रिश्तों को कलंकित करने वाली होती हैं और इसके लिए कड़ी सजा आवश्यक है.

अलवर की पॉस्को न्यायालय संख्या 3 ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. एक साल से कम समय में इस मामले में फैसला सुनाया गया. मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. लेकिन बाद में शिकायतकर्ता अपने बयानों से पलट गई. लेकिन एफएसएल जांच पड़ताल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद न्यायालय ने यह बड़ा फैसला दिया.
 
पॉस्को न्यायालय संख्या 3 के स्पेशल पीपी राजकुमार गंगावत ने बताया कि अलवर के तातारपुर थाना क्षेत्र में 28 नवंबर 2023 को एक पिता अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपने साथ जंगल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान घर में छोटे बच्चे थे. जबकि पत्नी मजदूरी करने के लिए गई हुई थी. पत्नी जब घर लौट कर आई तो उसे घटना की जानकारी मिली. उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया व पीड़िता के बयान करवाए गए और उसके बाद न्यायालय में मामला शुरू हुआ.

लेकिन न्यायालय में पीड़िता की मां अपने बयानों से पलट गई. वो होस्टाइल होते हुए पक्षद्रोही घोषित हुई. लेकिन इस दौरान एफएसएल व अन्य जांच पड़ताल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास प्राकृतिक जीवन तक सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. इस मामले के अधिवक्ता राजकुमार गंगावत ने बताया कि पॉस्को न्यायालय संख्या 3 के न्यायाधीश मुकेश चौधरी ने इस मामले में फैसला सुनाया है. 
 
एक साल से भी कम समय में मामले में फैसला दिया गया है. लगातार मामले की सुनवाई की गई. इस तरह के फैसले से समाज में अच्छा संदेश जाता है. क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज के रिश्तों को कलंकित करने वाली होती है. पुलिस ने आरोपी पिता को जेल भेज दिया है.
 
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