आत्मा के परियोजना निदेशक जगदीश चंद्र पूनिया ने बताया कि कृषि उन्नति योजना के कृषि विस्तार पर उपमिशन आत्मा योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे.
Trending Photos
Bikaner: आत्मा योजना के तहत राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न कृषि उद्यमों में पुरस्कृत करने के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं. इच्छुक किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.
आत्मा के परियोजना निदेशक जगदीश चंद्र पूनिया ने बताया कि कृषि उन्नति योजना के कृषि विस्तार पर उपमिशन आत्मा योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे. प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन डेयरी, मत्स्य पालन, जैविक खेती और नवाचारी खेती कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले (प्रत्येक श्रेणी में एक-एक किसान) पांच किसानों का चयन किया जाएगा.
पंचायत समिति स्तर पर चयनित कृषकों में से 10 सर्वश्रेष्ठ कृषकों को (प्रत्येक गतिविधि हेतु 2 सर्वश्रेष्ठ कृषक) जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा और प्रदेश के समस्त जिलों से 10 सर्वश्रेष्ठ कृषकों का चयन राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए होगा.
उन्होंने बताया कि पंचायत समिति स्तर पर पुरस्कृत होने वाले प्रत्येक किसान को दस हजार रुपए, जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रत्येक किसान को 25 हजार रुपये और राज्य स्तर पर पुरस्कृत होने वाले किसानों को 50-50 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र इत्यादि देकर सम्मानित किया जाएगा.
पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर सम्मानित किए जाने वाले कृषकों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित शाषी परिषद द्वारा किया जाएगा. आत्मा योजना के तहत गत वर्षो में पुरस्कृत कृषकों का चयन दुबारा नहीं किया जा सकेगा. अतः जिन कृषकों का पूर्व में आत्मा योजनांतर्गत किसी भी स्तर पर चयनित किया जा चुका है, वे कृषक पुनः आवेदन के पात्र नहीं होंगे.
ऐसे कर सकेंगे आवेदन
योजना के तहत कृषक स्वयं और निर्वाचित जन प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति/संस्था योग्य कृषक के प्रस्ताव उसके द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के विवरण और 5-7 फोटोग्राफ्स और सीडी सहित प्रस्तुत करते हुए नाम प्रस्तावित कर सकते हैं. इच्छुक किसान निकटतम कृषि कार्यालय, संबंधित कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
Reporter- Rounak vyas
यह भी पढ़ें: खराब बीज देने पर दुकानदार को इतने हजार रुपये का हर्जाना, जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश
अपने जिले की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें