चित्तौड़गढ़: मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को 47 लाख रुपए देने का आदेश जारी
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चित्तौड़गढ़: मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को 47 लाख रुपए देने का आदेश जारी

न्यायाधीश अरूण जैन के द्वारा एक सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 4700000 रुपये अक्षरे सैंतालीस लाख रुपए दिलाए जाने का आदेश पारित किया जो कि यह राशि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एक प्रकरण में किसी भी पक्षकार को दिलाई जाने वाली सबसे बड़ी अवार्ड राशि है.

47 लाख रुपए देने का आदेश जारी.

Chittorgarh News: मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अरूण जैन के द्वारा एक सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 4700000 रुपये अक्षरे सैंतालीस लाख रुपए दिलाए जाने का आदेश पारित किया जो कि यह राशि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एक प्रकरण में किसी भी पक्षकार को दिलाई जाने वाली सबसे बड़ी अवार्ड राशि है.

जोरदार टक्कर में हुई थी मौत
मामले के अनुसार मान सिंह जी का खेड़ा तहसील गंगरार निवासी गीता प्रजापत ने अधिवक्ता योगेश व्यास के जरिए एक क्लेम प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर यह बताया कि उसका पति पन्नालाल प्रजापत दिनांक 19 अगस्त 2021 को सुबह 11:00 बजे के लगभग विश्राम कुटीर की पुलिया के पास वाले सर्विस रोड पर अपनी मोटरसाइकिल को साइड में खड़ी कर रखी थी कि अचानक सामने से रॉन्ग साइड में आते हुए टाटा टेंपो नंबर आरजे 09 GA-6582 के चालक द्वारा अपने टेंपो को तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाकर साइड में खड़े हुए पन्नालाल प्रजापत के जोरदार टक्कर मार दी जिससे यह दुर्घटना कारीत हो गई और मृतक को काफी गंभीर चोटें आई. जिसको मौके से गंगरार हॉस्पिटल ले जाया गया जहां दौराने इलाज मृतक की मृत्यु कारीत हो गई.  

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प्रार्थीगण ने अधिकरण के समक्ष यह बताया कि वक्त घटना मृतक ही उनके परिवार का एकमात्र कमाऊ पुरुष था और उसके ऊपर प्रार्थीया स्वयं और उसका एक 10 साल का छोटा बालक किशन प्रजापत दोनों ही पूर्ण रूप से आश्रित थे तथा मृतक की इस दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगणों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और मृतक की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहा है. इस पर प्रार्थीया ने विपक्षी टेंपो की इंश्योरेंस कंपनी,टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं टेंपो के मालिक व ड्राइवर की विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने बाबत क्लेम प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया.

पीड़ित परिवार को अदा करने का आदेश पारित
विपक्षी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने उक्त प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता सुमित गर्ग को अधिकृत किया तथा बीमा कंपनी के जोनल अधिकारी पारस शाह ने अहमदाबाद से अपनी राजस्थान टीम को प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण में अति शीघ्र अनुसंधान करवाने के लिए अपना जांच अधिकारी नियुक्त कर दुर्घटना के तथ्यों की संपूर्ण जांच करवा प्रार्थीगणों की स्थिति को देखते हुए उनको समय पर न्याय मिले और समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो इस बाबत राजीनामे हेतु अधिकरण के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा जिस पर अधिकरण के न्यायाधीश अरूण जैन ने पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने बाबत राष्ट्रीय लोक अदालत में वार्ता की एंव कंपनी को सैतालिस लाख रुपए पीड़ित परिवार को अदा करने का आदेश पारित किया.

Reporter-Deepak Vyas

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