धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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Dholpur News : धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है.
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला थाना पर एक महिला ने 20 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि डेढ़ माह पूर्व उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक युवक रोहित प्रजापति ने धौलपुर के एक गेस्ट हाउस पर बुलाया. इसके बाद आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म कर नाबालिग पुत्री के अश्लील फोटो खींच लिए.
घटना के बाद आरोपी रोहित ने पीड़िता की मां के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेज दिए. अश्लील फोटो देख पीड़िता की मां के होश उड़ गए और वह तत्काल जयपुर से धौलपुर अपने घर आई. इसके बाद पीड़ित नाबालिग पुत्री ने अपनी मां को घटना के वारे में बताया. महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री को साथ लेकर महिला पुलिस थाने पर आरोपी रोहित प्रजापति खिलाफ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींचने का मामला दर्ज कराया.
पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान आरोपी रोहित प्रजापति को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. कोर्ट में ट्रायल के दौरान 13 गवाह पेश किये गए. मामले में आज शुक्रवार को न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुल्जिम रोहित प्रजापति पुत्र रूपा प्रजापति निवासी शमशान घाट रोड पॉवर हाउस के पास लश्कर ग्वालियर को आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं, साथ ही मुल्जिम को पचास हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है.
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