बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सख्त, रहेगी विशेष नजर
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बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सख्त, रहेगी विशेष नजर

विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह अपराध है. जिसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने के प्रावधान हैं. 

बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सख्त, रहेगी विशेष नजर

Dholpur: अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा और अन्य अबूझ सावों पर जिले में बाल विवाह किये जाने की सम्भावना रहती है. विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सामने आता है कि इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि 3 मई को अक्षय तृतीया मनाई जा रही है. इस दौरान जिले में बाल विवाह होने की संभावना है.

बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए जिला, पंचायत , ग्राम स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्राम सेवकों कृषि पर्यवेक्षकों सहायक निदेशकों, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं अधिकारिता विभाग सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, परियोजना अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला पर्यवेक्षकों आगंवाड़ी कार्यकर्ताओं संरक्षण अधिकारियों, महिला अधिकारिता शिक्षकों नगर निकाय के अधिकारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंधी तथा वार्ड पंथों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न कर बाल विवाह रोकथाम के कार्यों को सम्पादित करने के निर्देश दिए गए.

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इसके लिए जिला एवं प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित कर प्राप्त प्रकरणों पर तत्काल बाल विवाह आयोजनों को रोकने संबन्धी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह अपराध है. जिसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने के प्रावधान हैं. जिससे कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोका जा सके. बाल विवाह रोकथाम के लिए संबंधित विभिन्न प्राधिकरण, विभागों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Report-Bhanu Sharma

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