लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने के झांसे का मामला, एमजेएम कोर्ट ने मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट किया जारी
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लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने के झांसे का मामला, एमजेएम कोर्ट ने मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट किया जारी

पूरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. जिसमें धौलपुर-करौली क्षेत्र से कांग्रेस का टिकिट दिलाने का झांसा देकर बाड़ी कस्बे के हवेली पाड़ा निवासी महिला ममता अजर पत्नी मुकेश अजर से पूर्व मंत्री राणा सोढ़ी और दो अन्य ने चालीस लाख रुपये हड़प लिए थे.

लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने के झांसे का मामला, एमजेएम कोर्ट ने मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट किया जारी

Dholpur: धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में एक पीड़ित महिला के अधिवक्ता राकेश अजर ने बताया कि बाड़ी एमजेएम कोर्ट ने धारा 420,406,467 sके एक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब की कैप्टन सरकार में खेल मंत्री रहे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने शहर की कोतवाली थाना पुलिस को आदेश जारी करते हुए आरोपी को 03 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

पूरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. जिसमें धौलपुर-करौली क्षेत्र से कांग्रेस का टिकिट दिलाने का झांसा देकर बाड़ी कस्बे के हवेली पाड़ा निवासी महिला ममता अजर पत्नी मुकेश अजर से पूर्व मंत्री राणा सोढ़ी और दो अन्य ने चालीस लाख रुपये हड़प लिए थे. बाद में ना टिकट मिला ना पैसे वापस हुए. उलटे परिवादिया और उसके पति को पंजाब आने पर जान से मारने की धमकी दी गई. इस पर पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था जो पिछले 3 वर्ष से कोर्ट में विचाराधीन है. उक्त मामले में एमजेएम कोर्ट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

तीन वर्ष से चल रहा मामला,एक कि गिरफ्तारी दो फरार 

पीड़िता ममता अजर पत्नी मुकेश अजर निवासी हवेली पाड़ा के अधिवक्ता राकेश अजर ने बताया 06 जुलाई 2019 को पीड़ित महिला की तरफ से कोर्ट में धारा 420,406,467 में मामला पेश किया था. जिसमें बाड़ी के बरौलीपुरा निवासी बांकेलाल पुत्र किशनलाल,पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले बांकेलाल के भाई हरिचरन जाटव और पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था.

जहां से बाद में मामला एमजेएम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया. उक्त मामले में पुलिस ने एक आरोपी बांकेलाल पुत्र किशन लाल जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जो वर्तमान में जमानत पर है. वही दूसरे आरोपी हरिचरन जाटव को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी जिसे मफरूर घोषित किया है. तीसरा और मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री को लेकर न्यायाधिकारी ललित मीणा ने इसी वर्ष अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर महीने में तीन जमानती वारंट जारी किये लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका.

ऐसे में कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अब अरेस्ट वारंट जारी किया है.मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ममता अजर पत्नी मुकेश अजर का आरोप है कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. पूर्व में आरोपी हरिचरन जाटव के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी. अब चालीस लाख हड़पने वाले आरोपी के खिलाफ तीन जमानती और चौथा गैर जमानती वारंट जारी हुआ है

03 जनवरी तक आरोपी को कोर्ट में पेश करे पुलिस 

पीड़िता ममता अजर के अधिवक्ता राकेश अजर ने बताया कि अदालत ने सरकार बनाम बांकेलाल मामले में एफआइआर संख्या 144/ 19 में आरोपी राणा सोढ़ी को लेकर पुलिस को अरेस्ट वारंट जारी किये है. जिसमे आरोपी को 03 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिया है.

इस मामले को लेकर बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह का कहना कि पंजाब के पूर्व मंत्री है उनके संबंध मे न्यायलय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और इसमें आगे कारवाई की जायेगी विधि संवत कार्रवाई की जायेगी.

Reporter-Bhanu Sharma

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