डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने दसवी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिले के कुआ थाने में 28 फरवरी 2020 को मामला दर्ज हुआ था.
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Dungarpur: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने दसवी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिले के कुआ थाने में 28 फरवरी 2020 को मामला दर्ज हुआ था.
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डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला कुआ थाना क्षेत्र का है. नाबालिग पीड़िता के पिता ने 28 फरवरी, 2020 को कुआ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता दसवीं की छात्रा थी. 25 फरवरी 2020 को नाबालिग पीडिता रोज की तरह अपने स्कूल पढने के लिए सुबह 9 बजे निकली थी, लेकिन शाम तक नाबालिग अपने घर नहीं आई थी. जिस पर उसके परिजनों ने नाबालिग की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा.
इधर दो दिन बाद 27 फरवरी 2020 को नाबालिग अपने घर आई और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह 25 फरवरी को जब घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी तो रास्ते में उसे नोलियावाडा निवासी मुकेश उर्फ़ सुरेश पिता किशोर सिंह मिला. इस दौरान मुकेश सिंह उसे बहला फुसला कर अपने साथ एक जगह ले गया, जहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की बात सुनकर उसके पिता 28 फरवरी 2020 को कुआ थाने पहुंचे और नोलियावाडा निवासी 30 वर्षीय मुकेश उर्फ सुरेश पिता किशोर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया.
पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया. वहीं पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया. इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया. वहीं दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
Reporter- Akhilesh Sharma