Jaipur News: राजस्थान में जल्द ही कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर ब्रेक लग सकता है. क्योंकि राज्य सरकार जल्द ही इस पर कानून लाने जा रही है. जिसके बाद यह कोचिंग संस्थान छात्रों से भारी भरकम फीस नहीं वसूल कर पाएंगे.
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Jaipur News: प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की मनमानी से प्रदेश का हर छात्र परेशान है. कई बार इन कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने की बात भी उठी पर हर बार सरकार की ओर से टीमों का गठन किया. शिकायत भी समय पर हुई लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही सामने आई लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रहा है,जो जलद ही धरातल पर नजर आ सकता है.
जल्द लाएगी कानून
राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग इस पर कवायद तेज कर चुका है. प्रदेश में लगातार बढती कोचिंग संस्थानों के जरिए फीस में मनमानी, सुविधाओं का अभाव तो सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी एवं बच्चों में बढ़ते तनाव के कारण आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.मानवाधिकार आयोग तथा उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में फैसले दिए गए हैं.लेकिन इस के बाद की कोचिंग संस्थानों की मनमर्जी के चलते सरकार अब गंभीर नजर आ रही है.और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कानून बनाने जा रही है.
ऐसे होगी समिति का प्ररूप
कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार ने 12 जुलाई 2019 को 24 सदस्यीय समिति का गठन किया था.समिति के सदस्यों में शिक्षाविद, स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य,चिकित्सा एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल किए गए थे.कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की ओर से कानून का ड्राफ्ट तैयार करवा लिया गया है.जिस पर लगातार काम किया जा रहा है.अब प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू करने की कवायद की जा रही है. जिसके बाद इन बातों पर लगाम लग पाएंगी.
प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की मनमानी और खुली लूट पर लगेगी लगाम कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए बनाया जा रहा अम्ब्रेला एक्ट कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद कवायद हुई तेज कानून के तहत फीस नियंत्रण,बच्चों के तनाव कम करने के उपाय किए जाएंगे बच्चों की काउंसलिंग,तनाव रहित शिक्षा देने पर रहेगा जोर सरकार से तय रजिस्ट्रेशन के बाद ही हो सकेगा कोचिंग संस्थाओं का संचालन कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता तय होगी कोचिंग संस्थान सुरक्षित तय मापदंड वाले भवन में हो सकेंगे संचालित अम्ब्रेला एक्ट के उल्लंघन पर जुर्माना और जेल का होगा प्रावधान शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई का होगा प्रावधान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने भी उठाया मुद्दा |
पिछले दिनों राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने इस मुद्दे को उठाया था.निर्मल चौधरी ने कहा था कि "पूरे राजस्थान में आज कोचिंग संस्थानों की मनमानी किसी से छिपी हुई नहीं है.कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों का शोषण किया जाता है.साथ ही मनमानी फीस भी वसूली जाती है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे बच्चों को राहत मिल सके."
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निर्मल चौधरी के जरिए जब इस मुद्दे को उठाया गया तो इसका जवाब देते हुए कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि "कोचिंग संस्थानों की मनमानी फीस और अन्य शिकायतों को लेकर एक अम्ब्रेला कानून बनकर पूरा हो चुका है.मुख्यमंत्री ने एक आयोग बनाया है,जिससे शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी साथ ही गरीब का बच्चा भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके इसको लेकर काम किए जा रहे हैं. "