Rajasthan: राजस्थान वासियों के लिए एक अच्छी खबर है. खबर ये है कि यदि आपको पास कोई गोपनीय जानकारी है तो वो आपको मालामाल भी बना सकती है. अगर आपको तस्करी करने वालों के संबंध या कस्टम ड्यूटी चोरी करने के बारें में गोपनीय जानकारी है तो देर मत करें यहां सपंर्क करें. केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग ने राजस्थान में एक खास योजना लेकर आया है.
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Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर से एक काम की खबर है, जो आपको कुछ मदद दिला सकती है. अगर आपको तस्करी करने वालों के संबंध या कस्टम ड्यूटी चोरी करने के बारें में गोपनीय जानकारी है, तो ये गोपनीय जानकारी अब आपको मालामाल भी बना सकती है, केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग राजस्थान ने अब तस्करी की सूचना देने वालों पुरस्कृत करने की योजना घोषित की है.
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के 60 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार का केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग ने राजस्थान में ऐसी योजना लेकर आया है.
केंद्र सरकार की इस योजना के अनुसार अब सीमा शुल्क विभाग को सीमा शुल्क चोरी कर सामान एकत्रित करने की जानकारी देने, नियम विरुद्ध मुद्रा का विनिमय करने, मादक पदार्थों की तस्करी करने, सोने-चांदी का अवैध कारोबार करने के साथ साथ तस्करी कर सरकार को चूना लगाने वालों की जानकारी देनी होगी. सीमा शुल्क विभाग द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वालों को 20 फीसदी तक रिवार्ड जारी सकता है, सीमा शुल्क विभाग की इस योजना में अवैध रूप से सोने की तस्करी करने वालों मामलों पर पुरस्कृत करने की योजना घोषित.
दस ग्राम सोने पर 1500 रुपए , एक किलो चांदी पर 3 हजार रुपए,
एक किलो अफीम पर 6000 रुपए का ईनाम, एक किलो हेरोईन पर 1.20 लाख रु, एक किलो कोकीन पर 2.40 लाख, एक किलो हशीश पर 2000 रुपए का ईनाम देने की योजना बनाई है. विभाग द्वारा तस्करी या सीमा शुल्क चोरी के माल पर बनने वाले कुल टेक्स चोरी का बीस फीसदी रिवार्ड के साथ-साथ उस पर लगने वाली पैनल्टी पर भी सूचना देने वाले को बीस फीसदी रिवार्ड देने का प्रस्ताव तैयार किया है.
विभाग ने राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र के साथ साथ हवाई अड्डे या किसी भी स्थान पर ऐसी पुख्ता जानकारी रखने के लिए विभागीय अधिकारियों की टीमें बनाई हैं. ये टीमें राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर सहित सभी इलाकों में ऐसी गोपनीय सूचनाओं को एकत्रित कर रही हैं. कस्टम प्रिवेंटिव आयुक्त सुग्रीव मीणा ने इसकी जानकारी राजस्थान कस्टम मुख्यालय और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की सुविधा दी है. कस्टम आयुक्त का कहना है की राजस्थानमें इस तरह की सूचना देने वालों के नाम और जानकारियों को बेहद गोपनीय रखा जाएगा है.