सरकार की जल हौज निर्माण योजना से किसानों को मिलेंगे 75000 रुपए, जानिए कैसे करना होगा आवेदन
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सरकार की जल हौज निर्माण योजना से किसानों को मिलेंगे 75000 रुपए, जानिए कैसे करना होगा आवेदन

राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए जल हौज निर्माण योजना चला रही है. इन Farmers scheme के जरिए  water reservoir construction scheme के तहत Rajasthan के किसानों को काफी फायदा होता है. जानिए जल हौज निर्माण योजना में कैसे आवेदन करें. ( how to apply water reservoir construction scheme )

सरकार की जल हौज निर्माण योजना से किसानों को मिलेंगे 75000 रुपए, जानिए कैसे करना होगा आवेदन

Jaipur : राजस्थान में कुंए अधिक गहराई वाले होते है जिसकी वजह से एक साथ पर्याप्त सिंचाई नहीं होती है. इसके अलावा कृषि सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई भी वक्त पर मिलने की समस्या रहती है. ऐसे में जल हौज के निर्माण की योजना काफी कारगर है. 

जल हौज निर्माण योजना क्या है 

इसमें किसान को कम से कम एक लाख लीटर जल भराव क्षमता के हौद का निर्माण कराना होता है. जिसके बाद इसमें सरकार अनुदान देती है. हौद के निर्माण में लगी लागत का 50 % या अधिकतम 75 हजार रुपए का अनुदान मिलता है. इसके अलावा 350 रुपए घन मीटर के हिसाब से भी भुगतान होता है. इन तीनों में से जो भी सबसे कम लागत का होगा उस हिसाब से भुगतान होगा. आप इस योजना का फायदा उठाने के लिए कियोस्क के जरिए आवेदन कर सकते है. योजना से संबंधित कार्यों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक से मिल सकते है. इसके अलावा पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि पर्यवेक्षक के साथ साथ जिला स्तर पर उपनिदेशक उद्यान या उपनिदेशक कृषि विस्तार से भी मिल सकते है. 

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योजना में जरुरी दस्तावेज 

आवेदन के लिए किसान को भामाशाह कार्ड या आधार कार्ड की जरुरत रहेगी. इसके अलावा जमाबंदी नकल की भी जरुरत रहेगी. जमाबंदी नकल 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. 

कैसे करें आवेदन

किसान सभी दस्तावेजों के साथ पास के ई मित्र या नागरिक सेवा केंद्र पर जा सकता है. वहां से तय प्रारुप भरने के बाद ई-मित्र संचालक वहां से ऑनलाइन आवेदन करेगा. ऑनलाइन आवेदन होने के बाद ई-मित्र से उसकी रसीद मिलेगी. Online Apply होने के बाद किसान को सभी मूल दस्तावेज जिला स्तरीय कृषि कार्यालय में जमा कराने होंगे. ये दस्तावेज किसान खुद जाकर भी जमा करा सकता है और डाक के जरिए भी भेज सकता है. मूल दस्तावेज जमा करने पर उसकी भी किसान को रसीद दी जाएगी. ताकि भविष्य में किसान अपने आवेदन से जुड़ी स्थित को जान सके.

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