राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अलवर की तत्कालीन सभापति बीना गुप्ता को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी बीना गुप्ता की जमानत (Bina Gupta got bail) याचिका स्वीकार करते हुए दिए.
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Alwar: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अलवर की तत्कालीन सभापति बीना गुप्ता को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी बीना गुप्ता की जमानत (Bina Gupta got bail) याचिका स्वीकार करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करीब एक माह से जेल में बंद है. इसके अलावा उससे किसी तरह की पूछताछ भी शेष नहीं है. याचिका में कहा गया कि उसने न तो किसी से रिश्वत की मांग की है और ना ही एसीबी ने उसे रिश्वत लेते ट्रेप किया था. ऐसे में प्रकरण की जांच पूरी होने के बाद ट्रायल में देरी की संभावना को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी ने अपने बेटे के जरिए बिल पास करने के एवज में रिश्वत राशि प्राप्त की है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
गौरतलब है कि नगर परिषद (Alwar Municipal Council) में नीलामी के प्रचार-प्रसार का काम करने वाले परिवादी मोहनलाल ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके कई बिल नगर परिषद में पेडिंग चल रहे हैं. नगर पालिका चेयरमैन की ओर से बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है. जिस पर कार्रवाई करते हुए अस्सी हजार रुपए लेते हुए आरोपी चेयरमैन और उसके बेटे कुलदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया था.
Report: Mahesh Parihar