राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के समस्त जिलों में त्रिस्तरीय जनसुनवाई एवं परिवेनाओं के निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं.
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Jaipur: राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के समस्त जिलों में त्रिस्तरीय जनसुनवाई एवं परिवेनाओं के निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. जन अभियोग निराकारण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता की ओर से सभी संभागीय आयुक्त एवं सभी जिला कलेक्टरों को भेजे पत्र के अनुसार जनसुनवाई कार्यक्रम सभी जिलों में वी.सी. के माध्यम से किया जाएगा. जिसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर वी.सी. के माध्यम से की जाएगी. जनसुनवाई में जनप्रतिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
सभी संभागीय आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने संभाग में होने वाली जिला स्तरीय, उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रमों में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही वे तीनों स्तर की जनसुनवाई कार्यक्रम में कम से कम एक-एक का आवश्यक रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे.
इसी प्रकार सभी जिला कलक्टर्स, पुलिस अधीक्षक भी जिला स्तरीय जनसुनवाई के अतिरिक्त कम से कम एक ग्राम पंचायत स्तरीय एवं एक उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई शिविर में भाग लेंगे. जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आमजन के लिए आवश्यकतानुसार बैठक के लिए छायादार स्थान एवं पानी की भी समुचित व्यवस्था करनी होगी.
पत्र के अनुसार सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के परिवादियों को पूर्व में ही सूचित शिविर में समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर निस्तारित किए गए ऎसे प्रकरण जिनमें परिवादी असंतुष्ट हैं, उनमें से भी कुछ प्रकरणों की पुनः समीक्षा कर सुनवाई करनी होगी.
जनसुनवाई में पूर्व में दर्ज प्रकरणों की भी जनसुनवाई की जायगी तथा जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करवाया जायेगा. इसके लिए समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना होगा. शिविर प्रभारियों के निर्देशित किया गया है कि आमजन को सुनवाई से पूर्व ही एसएमएस एवं वॉइस कॉल आदि के माध्यम से सूचित किया जावे.
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