राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मेयर पद से हटाने, छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने और वार्ड में उप चुनाव करवाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई.
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मेयर पद से हटाने, छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने और वार्ड में उप चुनाव करवाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई.
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बता दें कि सौम्या गुर्जर की याचिका पर बुधवार को जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन नंबर नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई जिस पर सौम्या के अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि मामले में सुनवाई होना जरूरी है ऐसे में अदालत ने सुनवाई गुरुवार को रखी है.
सुनवाई की याचिका में सौम्या ने उसे मेयर पद से हटाने, चुनाव लड़ने से अयोग्य करने वाली राज्य सरकार की कार्रवाई को रद्द करने साथ ही याचिका का समाधान नहीं होने तक उसके वार्ड में उप चुनाव नहीं कराए जाने का आग्रह किया है.
याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर को प्रदेश के निकायों की खाली सीटों पर उप चुनाव करवाए जाने के लिए पत्र लिखा है. इन वार्ड में प्रार्थिया का वार्ड भी शामिल है. उसके वार्ड में उप चुनाव हुए तो उसके अधिकार प्रभावित होंगे इसलिए याचिका निस्तारण तक उसके वार्ड में उप चुनाव नहीं करवाएं.
गौरतलब है कि ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के बीच हुए विवाद के बाद सौम्या सहित तीनों पार्षद अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा और पारस जैन को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था.
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Reporter: Mahesh Pareek