अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता हर्जाना राशि संबंधित महिला को अदा करे और उसका साक्ष्य एक माह में अदालत में पेश करे.
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यर्थ की जनहित याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता पर 25 हजार का हर्जाना लगाया है. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता हर्जाना राशि संबंधित महिला को अदा करे और उसका साक्ष्य एक माह में अदालत में पेश करे. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश हीरालाल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus petition)को खारिज करते हुए दिए अदालत ने कहा कि एक अजनबी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के चलते महिला को असुविधा हुई है. ऐसे में याचिकाकर्ता उसे हर्जाना राशि दे.
याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग याचिकाकर्ता संबंधित युवती के साथ चार साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहता था. 5 जुलाई को महिला के पिता उसे अपने साथ जबरन ले गए. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने कोटपूतली थाने में शिकायत भी दी. ऐसे में महिला को बरामद कराया जाए. वहीं युवती के पिता के अधिवक्ता विकास कुमार जाखड़ ने कहा किए मेरे क्लाइंट की बेटी की सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने के लिए यह याचिका दायर की गई है. इसके बाद युवती को अदालत में पेश किया गया. अदालत के पूछने पर महिला ने बताया कि वह कभी भी याचिकाकर्ता के साथ नहीं रही. वह शादीशुदा है और अपने पति के साथ खुश है. वह किसी के साथ जबरन नहीं गई. इस पर अदालत ने याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर हर्जाना लगाया है.
Reporter- Mahesh Pareek
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