आदेश की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जारी किए अवमानना नोटिस
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1307228

आदेश की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जारी किए अवमानना नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी इन सर्विस कोटे में जीएनएम प्रशिक्षण के लिए एएनएम को चयनित नहीं करने पर स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

आदेश की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जारी किए अवमानना नोटिस

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी इन सर्विस कोटे में जीएनएम प्रशिक्षण के लिए एएनएम को चयनित नहीं करने पर स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मोनिका व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एएनएम पद पर कार्यरत है. राज्य सरकार की ओर से जीएनएम प्रशिक्षण के लिए इन सर्विस कोटे के तहत एएनएम का चयन किया जाता है. याचिकाकर्ताओं के पास पांच साल का अनुभव सहित अन्य सभी योग्यता होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया गया. इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

कम अंक वाले का हुआ चयन

जिस पर सुनवाई करते हुए गत 7 मई को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जीएनएम प्रशिक्षण सूची में शामिल करने के आदेश दिए थे. अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए शामिल नहीं किया गया. वहीं दूसरी ओर याचिककर्ताओ से कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को कोर्स के लिए शामिल कर लिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Reporter- mahesh pareek

अपने जिले की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Trending news