Jaipur News: रिटायर हो रहे आयुर्वेद डॉक्टर्स को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए 62 साल तक काम करने के आदेश
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2133416

Jaipur News: रिटायर हो रहे आयुर्वेद डॉक्टर्स को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए 62 साल तक काम करने के आदेश

Jaipur News: 29 फरवरी सहित आगामी महीनों में रिटायर हो रहे आयुर्वेद डॉक्टर्स को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है. एलोपैथी डॉक्टर्स के समान ही 62 साल तक कार्य करते रहने दिया जाएगा. अदालत ने यह आदेश डॉ. महेन्द्र सिंह और अन्य की याचिका पर दिए.

Jaipur News: रिटायर हो रहे आयुर्वेद डॉक्टर्स को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए 62 साल तक काम करने के आदेश

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 फरवरी सहित आगामी महीनों में रिटायर हो रहे आयुर्वेद डॉक्टर्स को राहत देते हुए राज्य सरकार को कहा है कि उन्हें एलोपैथी डॉक्टर्स के समान ही 62 साल तक कार्य करते रहने दिया जाए. अदालत ने यह आदेश डॉ. महेन्द्र सिंह और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता आयुर्वेद चिकित्सक हैं और 29 फरवरी सहित आगामी महीनों में साठ साल की उम्र पूरी कर रहे हैं. राज्य सरकार उन्हें 60 साल की आयु पर ही रिटायर करने जा रही है जबकि हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2022 को आदेश जारी कर आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 साल करने का निर्देश दिया था. 

यह भी पढे़ं- BJP का मिशन 25: किसान मोर्चा ने की संभाग और लोकसभा प्रभारियों की घोषणा, जानें सभी के नाम

 

हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी, 2024 को आदेश जारी कर राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. इसलिए याचिकाकर्ताओं को 62 साल की आयु में ही रिटायर किया जाए. इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि इस मुद्दे से जुडे अन्य मामले में राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करने जा रही है. 

इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर नहीं हुई है. ऐसे में हाईकोर्ट का आयुर्वेद डॉक्टर्स को 62 साल की आयु में ही रिटायर करने का आदेश अभी भी यथावत है. इसलिए प्रार्थियों को 62 साल की आयु तक ही काम करने दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को 62 साल की उम्र तक काम करने दें.

पढ़ें जयपुर की यह भी खबर

Jaipur News: बिजली निगम और जलदाय विभाग को बड़ा झटका, शाहपुरा नगर पालिका ने थमाया नोटिस

जयपुर जिले के शाहपुरा कस्बे में नगर पालिका ने बिजली निगम और जलदाय विभाग को बकाया राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया  है. पालिका EO ममता चौधरी ने बिजली निगम पर UD टैक्स और अर्बन असेसमेंट के 4.80 करोड़ रुपए की राशि और जलदाय विभाग को बिना NOC के पाइप लाइन डालने के लिए सड़क तोड़ने पर 71.37 लाख रुपए जमा कराने के लिए पत्र लिखा है. साथ ही EO ने स्वायत शासन विभाग को भी पत्र लिखा है. 

स्वायत शासन विभाग को लिखे गए पत्र में बताया गया है कि पालिका क्षेत्र में बिजली निगम पर अर्बन असेसमेंट और UD टैक्स के 4.80 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं. निगम को बार-बार अवगत कराने के बाद भी निगम की ओर से राशि जमा नहीं कराई जा रही है. इसके विपरीत बिजली निगम पालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट रहा है. 

Trending news