Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान पुलिस की बड़ी जीत,विधानसभा चुनाव पूर्व की गई कार्रवाई को माना वैध
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Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान पुलिस की बड़ी जीत,विधानसभा चुनाव पूर्व की गई कार्रवाई को माना वैध

Rajasthan News:सुप्रीम कोर्ट में अवकाशकालीन जज जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली इस विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया है.

Supreme Court

Rajasthan News:सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के गृह विभाग और पुलिस विभाग की ओर से विधानसभा चुनाव पूर्व एक हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ रासुका के तहत की गई कार्रवाई को ​उचित माना है. अक्टूबर 2023 में गृह विभाग के अनुरोध पर प्रतापगढ के तत्कालिन जिला कलेक्टर ने कुख्यात अपराधी और हिस्ट्रीशीटर रेहान अहमद पर रासुका लगाते हुए उसे एक साल के लिए जेल भेजकर निरूद्ध किया था. 

रासुका के तहत कार्रवाई को हिस्ट्रीशीटर की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद रेहान अहमद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कि गयी. सुप्रीम कोर्ट में अवकाशकालीन जज जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली इस विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया है.

विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रतापगढ़ के SP अमित कुमार ने तत्कालिन जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समक्ष हिस्ट्रीशीटर रेहान अहमद के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई के लिए अनुशंषा की गयी थी. आचार संहिता लगने के बाद राज्य के हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेहान अहमद को रासुका के तहत एक साल के लिए निरूद्ध कर दिया. 

11 अक्टूबर 2023 को जिला कलेक्टर प्रतापगढ ने रासुका के तहत निरूद्ध करने का आदेश जारी किया.राजस्थान में रासुका के तहत किसी अपराधी के खिलाफ करीब 10 साल बाद ये कार्यवाही करने की गई थी. अपराधी रेहान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई.

कौन है हिस्ट्रीशीटर रेहान अहमद
प्रतापगढ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के रहने वाले कुख्यात बदमाश रेहान अहमद पठान पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग पुलिस थानों में कुल 16 गंभीर मुकदमें दर्ज हैं. रेहान पर मारपीट करने, लोगों को डराने धमकाने, असहाय व्यक्तियों की विवादित संपत्तियों पर कब्जा करने, व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर उनसे फिरौती वसूल के साथ ही हत्या का प्रयास,व अवैध हथियार रखने, पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर उन्हे गंभीर घायल करने के आरोप में मुकदमें दर्ज हैं.

इस कुख्यात अपराधी पर मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में एक-एक और रतलाम में 6 संगीन आपराधिक मामले दर्ज है तथा प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में पांच अरनोद में एक और बांसवाड़ा में दो प्रकरण दर्ज है.

रेहान और उसके साथियों के कब्जे से 5 अवैध देसी पिस्टल सहित 19 कारतूस, 2 खाली मैग्जीन और 12 बोर के 462 राउंड, 9 एमएम के 84 राउंड, 0.22 बोर के 145 राउंड, 7.62 बोर के 49 राउंड के साथ ही कुल 5 देसी पिस्टल, 2 खाली मैग्जीन और 750 राउंड बरामद किए गए थे.

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