राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2020 में दिव्यांग श्रेणी से चयनित अभ्यर्थी से नया दिव्यांग प्रमाण पत्र मांगने पर प्रमुख कॉलेज शिक्षा सचिव, निदेशक व आरपीएससी सचिव से 11 अगस्त तक जवाब मांगा है.
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jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2020 में दिव्यांग श्रेणी से चयनित अभ्यर्थी से नया दिव्यांग प्रमाण पत्र मांगने पर प्रमुख कॉलेज शिक्षा सचिव, निदेशक व आरपीएससी सचिव से 11 अगस्त तक जवाब मांगा है. वहीं, अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए दिव्यांग श्रेणी में एक पद खाली रखने के लिए कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश जयप्रकाश अवस्थी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने बहु दिव्यांग श्रेणी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए इतिहास विषय से आवेदन किया था. भर्ती की चयन परीक्षा पास करने के बाद उसने दस्तावेज सत्यापन के समय मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित बहु दिव्यांग प्रमाण पत्र पेश किया, लेकिन आरपीएससी ने उसे नया दिव्यांग प्रमाण पत्र देने के लिए कहा. याचिका में कहा गया कि स्थाई दिव्यांग प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है, जो नियमानुसार स्थाई होता है.
इसलिए आरपीएससी की ओर से नया दिव्यांग प्रमाण पत्र मांगना गलत हैं. जिस सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.
Reporter- Mahesh Pareek
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