याचिका में अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013-2014 और 2015-2016 के पुलिसकर्मियों के खाली पदों की गणना सही नहीं की है और इसके चलते उनकी पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह खाली पदों की सही गणना करते हुए याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति दे.
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल से हेड कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नति के मामले में एसीएस गृह, कार्मिक सचिव और एडीजी भर्ती की कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं.
अदालत ने कमेटी को कहा है कि वह इनके पदों का नियमानुसार आकलन करे, लेकिन किसी को भी पदावनत नहीं किया जाए. अदालत ने कहा कि यदि जरूरी हो तो नए काल्पनिक पदों को सृजित किया जाए. अदालत ने इसके लिए विभाग को छह माह का समय दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश हरिसिंह और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013-2014 और 2015-2016 के पुलिसकर्मियों के खाली पदों की गणना सही नहीं की है और इसके चलते उनकी पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह खाली पदों की सही गणना करते हुए याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति दे.
अदालत को बताया गया कि सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने अप्रैल 2021 में मामले में पुलिस विभाग को निर्देश दिए थे कि वह खाली पदों की गणना सही नहीं करने की गलती सुधारने के लिए प्रदेश स्तर पर एक पदोन्नति बोर्ड गठित करे और पदोन्नति बोर्ड सभी संवर्गों में पदोन्नति करने के साथ ही उच्च पद सीआई से पदोन्नति करते हुए कॉन्स्टेबल तक पहुंचे, ताकि निम्न स्तर पर भी पदोन्नति के लिए खाली पद मिल सकें.
Reporter- Mahesh Pareek