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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी के मकान को बचाने के लिए मास्टर प्लान के खिलाफ जाकर सडक की चौडाई कम करने से जुडे मामले में समाचार पत्र के जरिए नोटिस तामील कराने को कहा है. अदालत ने मौखिक रूप से पूछा कि बिना मास्टर प्लान में संशोधन किए सडक की चौडाई कम कैसे की गई. सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल सुवालका की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि मास्टर प्लान में कोटा के जीएडी सर्किल से शिवपुरा रोड 160 फीट और केशवपुरा रोड सौ फीट चौडी निर्धारित की गई है. दोनों सड़कों के बीच प्रहलाद गुंजल की पत्नी के नाम मकान है. याचिका में कहा गया कि तत्कालीन विधायक गुंजल के प्रभाव में आकर यूआईटी और राज्य स्तरीय लैंड यूज कमेटी ने शिवपुरा रोड को सौ फीट और केशवपुरा रोड को अस्सी फीट कर दिया.
नेता ने जमीन का पट्टा अपनी पत्नी के नाम से जारी किया था
वहीं, कुछ जमीन का पट्टा विधायक पत्नी के नाम जारी कर दिया. याचिका में कहा गया कि सडकों की चौडाई कम करने के कारण मौके पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है और लोगों को परेशानी उठानी पड रही है. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि गुंजल की पत्नी पर नोटिस तामील नहीं हुई है. इस पर अदालत ने समाचार पत्र के जरिए नोटिस तामील कराने को कहा है.
Reporter- mahesh pareek