प्रदेश की जेलों में बंदी फिर कर सकेंगे अपने परिजनों से मुलाकात, कोविड संक्रमण के कारण लगाई रोक हटाई गई
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1026453

प्रदेश की जेलों में बंदी फिर कर सकेंगे अपने परिजनों से मुलाकात, कोविड संक्रमण के कारण लगाई रोक हटाई गई

जेल प्रशासन (Prison Administration) ने बंदियों की मुलाकात के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur: प्रदेश (Rajasthan News) की जेलों में बंद बंदी लंबे समय बाद अपने परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे. जेल महानिदेशालय ने कोरोना संक्रमण के कारण बंदियों (prisoners) की मुलाकात पर लगाई रोक हटा ली है. जेल प्रशासन (Prison Administration) ने बंदियों की मुलाकात के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है.

जेल महानिदेशालय ने कोविड महामारी के संकमण से बचाव को धान में रखते हुए बंदियों से परिजनों, मित्रों, अधिवक्ताओं की मुलाकात व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर आगामी आदेशों तक बन्द कर दी थी. इसके बाद जेल प्रशासन ने अब बंधुओं की मुलाकात उन्हें शुरू कर दी है. 

यह भी पढ़ें- डी लिट की उपाधि देने में देरी, राजस्थान विश्वविद्यालय पर लगा 5 लाख का जुर्माना

गौरतलब है कि जेलों (Jails) में कोरोना की पहली लहर में संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में कैदी और स्टाफ संक्रमित हो गए थे. इसके बाद जेल प्रशासन ने बंदियों और परिजनों की मुलाकात बंद कर दी थी. जेल प्रशासन की ओर से जारी आदेश में माना है कि कोविड संकमण (Covid Infection) का प्रभाव अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है अतः बंदियों से परिजनों, मित्रों, अधिवक्ताओं आदि की 11 नवम्बर से मुलाकात व्यवस्था पुन: प्रारम्भ की गई है.

यह भी पढ़ें- शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की छूट, जानिए CM Gehlot ने लिए कौन-कौन से निर्णय

-विचाराधीन बंदी की 5 दिन में एक बार व दण्डित बंदी की माह में एक बार मुलाकात करवाई जाएगी
-कोविड के दोनों वैक्सीन लगे परिजन को ही मुलाकात की अनुमति होगी 
-मुलाकात के समय वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा
-जेल में एक बार में बंदी से एक परिजन ही मिल सकेगा
-मुलाकात का अधिकतम समय 15 मिनट रहेगा
-मुलाकात कक्ष में आने वाले प्रत्येक बंदी व परिजन के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा
-मुलाकात कक्ष एवं उपकरण प्रत्येक मुलाकात के बाद सैनिटाईज किए जाए
-बंदियों को दूरभाष व वीडियो कॉलिंग की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी
-मुलाकात का समय पूर्व के अनुसार (कारागृह द्वारा निर्धारित किया हुआ) ही रहेगा
-मुलाकात करवाने वाले स्टाफ मास्क व ग्लोब्ज (दस्तानें) पहनते हुए सामाजिक दूरी का पूर्णत: पालन करेंगे
-मुलाकात के समय बाहर से सामान देना प्रतिबंधित रहेगा
-केन्द्रीय कारागृह में 6 दिन (सोमवार को छोड़कर) मुलाकात के लिए निर्धारित है
-जिला व उप कारागृहों में 4 दिन (रविवार, मंगलवार, बुधवार व शनिवार) को मुलाकात करवाई जाएगी
-इस संबंध में समस्त कारागृहों के मुख्य गेट एवं नोटिस बोर्ड पर आवश्यक सूचना चस्पा की जाएगी

Trending news