Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन एक काम नहीं करने पर रोका जा सकता है. इसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका असर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों पर होगा.
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Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. इसके अनुसार, सभी विभागों के कर्मचारियों को 30 जनवरी 2025 से पहले अचल संपत्ति का विवरण भरें. अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो कर्मचारियों का प्रमोशन रूक जाएगा.
कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी विभागों के राज्य कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण खुद के SSO-ID से लॉग इन करके राजकाज पोर्टल पर IPR MODULE द्वारा भरें. इस आदेश का प्रभाव राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों पर होगा.
हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश के सारे राजसेवकों द्वारा साल 2024 (01 जनवरी 2025 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण 30 जनवरी 2025 तक भरा जाना है. 30 जनवरी के बाद IPR MODULE बंद हो जाएगा, जिसके बाद आप सम्पत्ति विवरण नहीं भर सकेंगे.
आदेश के मुताबिक, अगर कर्मचारी अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरते हैं, तो प्रशासनिक विभाग उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं देगा और प्रमोशन भी नहीं किया जाएगा. साथ ही प्रमोशन को लेकर कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला प्रदेश सरकार की ओर से नियंत्रित सभी बोडों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं और उपक्रमों पर भी लागू है.
सभी कर्मचारियों को SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर Online IPR भरने में कठिनाई होने परउक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से 0141-292 (2281) (1149) (1856) और (1304) पर फोन कर सकते हैं.
कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं. इसके मुताबिक, सभी अपने अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों और बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं के साथ उपक्रमों में कार्यरत राजसेवकों को अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन 30 जनवरी तक भरवाएं. ऐसा नहीं करने पर प्रमोशन रुक सकता है.