राजस्थान हाईकोर्ट ने नवलगढ़ तहसील के बडराना जोहड़ की भूमि पर नगर पालिका की ओर से मॉल और कॉलोनी सहित व्यावसायिक निर्माण की अनुमति देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. सीजे एसएस शिंदे और जस्टिस अनूप ढंड़ की खंडपीठ ने यह आदेश ओमेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर दिए.
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Jaipur: याचिका में कहा गया कि नवलगढ़ तहसील स्थित बडराना जोहड की करीब 14 हेक्टेयर भूमि पर नगर पालिका ने अवैध रूप से मॉल, कॉलोनी और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी. जबकि अब्दुल रहमान के मामले में हाईकोर्ट तय कर चुका है कि तालाब, जोहड, नदी-नाले आदि की जमीन पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती.
इसके अलावा इकोलॉजिकल क्षेत्र की जमीन पर भी व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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Reporter- Mahesh Pareek