जयपुर शहर में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए 3000 करोड़ की लागत से नॉर्दर्न रिंग रोड बनाई जाएगी
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जयपुर शहर में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए 3000 करोड़ की लागत से नॉर्दर्न रिंग रोड बनाई जाएगी

जयपुर शहर के ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बनाई जा रहीं प्रस्तावित 45 किमी लम्बाई नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए जमीन अवाप्ति का काम शुरू हो गया हैं. आगरा रोड से दिल्ली बाइपास होते हुए चौंप तक बनने वाली उत्तरी रिंग रोड के लिए जमीन अवाप्ति का काम शुरू हो गया है. 

जयपुर शहर में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए 3000 करोड़ की लागत से नॉर्दर्न रिंग रोड बनाई जाएगी

Jaipur News: जयपुर शहर के ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बनाई जा रहीं प्रस्तावित 45 किमी लम्बाई नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए जमीन अवाप्ति का काम शुरू हो गया हैं. आगरा रोड से दिल्ली बाइपास होते हुए चौंप तक बनने वाली उत्तरी रिंग रोड के लिए जमीन अवाप्ति का काम शुरू हो गया है. भूमि अवाप्ति अधिकारी की ओर से नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को जमीन अवाप्ति की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव भिजवाया है.

उत्तरी रिंग रोड के लिए जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू

34 गांवों की 388.35 हैक्टेयर जमीन होगी अवाप्त

नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया जारी करेगा अधिसूचना

अधिसूचना का गजट जारी होने के बाद मांगे जाएंगे आपत्तियां-सुझाव

इस जमीन अवाप्ति के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव मांगे जाएंगे

जयपुर शहर में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए नॉर्दर्न रिंग रोड बनाई जाएगी

45 किमी लम्बाई में प्रस्तावित नार्दन रिंग रोड पर 3000 करोड़ की लागत

रिंग रोड अजमेर रोड से दिल्ली बाइपास अचरोल होते हुए चौंप तक बनेगी

इस अधिसूचना का गजट जारी होने के इस जमीन अवाप्ति के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव मांगे जाएंगे. 45 किमी लम्बाई में प्रस्तावित नार्दन रिंग रोड पर 3000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है. ये रिंग रोड अजमेर रोड से दिल्ली बाइपास अचरोल होते हुए चौंप तक बनेगी.

सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लिए जमीन जयपुर के जमवारामगढ़, आमेर और जयपुर तहसील के 34 गांवों में की जाएगी. जयपुर तहसील के 6, जमवारामगढ़ और आमेर तहसील के 14-14 गांवों में कुल 388.35 हैक्टेयर जमीन अवाप्त की जाएगी. इस अवाप्ति के लिए धारा 3-ए के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस योजना के लिए सबसे ज्यादा जमीन आमेर तहसील के 14 गांवों से ली जाएगी. इन 14 गांवों में कुल 234.88 हैक्टेयर जमीन अवाप्त की जाएगी. वहीं जमवारामगढ़ तहसील के 14 गांवों की 100.71 और जयपुर तहसील के 6 गांवों की 52.75 हैक्टेयर जमीन अवाप्त की जाएगी.

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एनएचएआई से गजट जारी करने के बाद स्थानीय स्तर पर जमीन अवाप्ति की धारा 3(A) के तहत लोकल स्तर पर सूचना जारी की जाएगी. इस सूचना के जारी होने के 21 दिन के अंदर प्रभावितों को अपनी आपत्ति एवं सुझाव देने होंगे. इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण करके अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे. जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करने से लेकर आपत्तियों के निस्तारण और मुआवजा देने और जमीन का कब्जा लेने की ये सभी प्रक्रिया इस साल अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है. इस दौरान प्रभावित खातेदारों को डीएलसी दर से मुआवजा जमीन का मुआवजा और उस जमीन पर बने स्ट्रक्चर (कुए, पेड़, मकान, बोरवेल आदि) का अलग से आंकलन करके मुआवजा दिया जाएगा.

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