RAS भर्ती: हाई कोर्ट ने विभागीय कोटे में अपात्र अभ्यर्थी को पास करने पर मांगा जवाब
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RAS भर्ती: हाई कोर्ट ने विभागीय कोटे में अपात्र अभ्यर्थी को पास करने पर मांगा जवाब

RAS Recruitment: हाई कोर्ट ने विभागीय कोटे में अपात्र अभ्यर्थी को पास करने पर जवाब मांगा है.

RAS भर्ती: हाई कोर्ट ने विभागीय कोटे में अपात्र अभ्यर्थी को पास करने पर मांगा जवाब

RAS Recruitment : राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस औरअधीनस्थ सेवा भर्ती-2021 की मुख्य परीक्षा के परिणाम में विभागीय कोटे में अन्य अभ्यर्थी को पास करने पर आरपीएससी और कार्मिक सचिव सहित खाद्य विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश नकुल चौहान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

बॉडी- याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से वर्ष 2021 में आरएएस और अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें इसमें अधीनस्थ सेवाओं के 12 पदों को विभागीय कोटे के तहत खाद्य विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखा गया था. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहित कुल 12 मंत्रालयिक कर्मचारियों ने विभाग से एनओसी लेकर भर्ती में आवेदन किया था. प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया.

याचिका में कहा गया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम आने पर याचिकाकर्ता को चयन से बाहर कर दिया गया. वहीं याचिकाकर्ता को सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत खाद्य विभाग से जानकारी मिली की इस भर्ती में याचिकाकर्ता सहित 12 कर्मचारियों ने ही एनओसी लेकर भाग लिया था. ऐसे में आयोग ने याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा के परिणाम से बाहर करते हुए विभागीय कोटे में 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुला लिया. याचिका में कहा गया कि जब कुल 12 कर्मचारियों ने ही आवेदन किया था और एक कर्मचारी भर्ती से बाहर हो गया तो फिर आयोग ने विभागीय कोटे में एक अन्य अभ्यर्थी को शामिल कैसे किया.

याचिका में गुहार की गई है कि भर्ती का परीक्षा परिणाम रद्द कर योग्य अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. 

Reporter- Mahesh Pareek

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