Reet Exam 2022: 23 और 24 जुलाई को रीट (Reet)अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है. करीब 46 हजार पदों पर आयोजित होने वाली रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं,
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Reet Exam 2022: 23 और 24 जुलाई को चार चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में पहले चरण में जहां लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन होगा, तो वहीं अन्य तीन चरणों में लेवल-2 की परीक्षा का आयोजन होगा. रीट (Reet) अध्यापक पात्रता परीक्षा इस बार जिला मुख्यालयों पर 1376 परीक्षा केन्द्रों पर ही आयोजित होगी. रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए इस बार करीब 17 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग भी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद ही शिक्षकों के तबादला करने के मूड में नजर आ रहा है.
करीब 46 हजार से ज्यादा पदों पर 23 और 24 जुलाई को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है. लेवल 1 में जहां करीब साढ़े 15 हजार पदों पर रीट परीक्षा होगी, तो वहीं लेवल 2 में करीब 31 हजार पदों पर रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा. परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो, साथ ही पेपर लीक जैसी घटना को रोका जा सके. इसको लेकर भी विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है.
रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा से पहले शिक्षकों को तबादलों के लिए फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, कार्मिक विभाग की ओर से करीब एक महीने पहले तबादलों से रोक हटा दी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग में 10 जून से पहले सिर्फ अलवर की एक छोटी सी तबादला सूची जारी होने के बाद से ही दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा था,लेकिन अभी तक कोई तबादला सूची जारी नहीं हो सकी, तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि "इस समय शिक्षा विभाग 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियां में लगा है. रीट परीक्षा के आयोजन के बाद ही तबादला सूची जारी की जाएगी.
तो वहीं रीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि "रीट की परीक्षा स्वतंत्र रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी डीजी पुलिस,सभी जिलों के जिला कलेक्टर,एसपी और अन्य की कमेटियां पूरी हुई है, जो परीक्षा को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित करवाने को लेकर तैयार है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जो नया कानून बनाया गया है उसके तहत पेपर लीक करने और करवाने वालों के खिलाफ जुर्माने, 10 से 12 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. जिसके चलते कोई ऐसी घटना को अंजाम देने की हिमाकत तक नहीं कर सकेगा.
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