REET Exam Update: परीक्षा में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को राहत
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REET Exam Update: परीक्षा में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को राहत

राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा-2022 में आवेदन पत्र भरने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है.

रीट परीक्षा 2022

Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा-2022 में आवेदन पत्र भरने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है.

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जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भगवती शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 12 अप्रैल को रीट का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 19 मई और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 मई रखी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने पिछली बार आवेदन पत्र भरा था, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई थी.

ऐसे में उन्हें इस बार सिर्फ चालान ही जनरेट करना था, लेकिन याचिकाकर्ता तय तिथि तक चालान जनरेट नहीं कर पाए. वहीं बाद में उन्होंने 23 मई से पहले आवेदन पत्र भरने की कोशिश की थी, लेकिन बिना चालान आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया. ऐसे में उनके आवेदन पत्र स्वीकार किए जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

Reporter- Mahesh Pareek

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