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Jaipur: जिला उपभोक्ता आयोग, तृतीय ने शादी में तय सुविधाएं नहीं देने को सेवा दोष मानते हुए दिल्ली रोड स्थित शिव विलास रिपोर्ट पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने परिवाद व्यय के तौर पर दस हजार रुपए अतिरिक्त भी अदा करने को कहा है. आयोग ने परिवाद पेश करने की तिथि से हर्जाना राशि पर नौ फीसदी ब्याज भी देने को कहा है. आयोग ने यह आदेश नागर मल अग्रवाल के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि उसने अपनी बेटी के विवाह कार्यक्रमों के लिए 17 जुलाई से 19 जुलाई तक शिव विलास रिपोर्ट में बुकिंग कराई थी. वहीं लंच और डिनर सहित अन्य सुविधाओं के लिए कुल 41 लाख रुपए का भुगतान किया था. परिवाद में कहा गया कि रिसोर्ट संचालकों ने बताए गई तय मापदंड की सुविधाएं नहीं दी. उन्हें गंदे कमरे उपलब्ध कराए गए और खाना भी बासी और खराब दिया. जिसके चलते उन्हें बाहर से खाना और मिठाई मंगवानी पडी. इसके अलावा मेहमानों के लिए दूसरे होटल में दस कमरों की व्यवस्था करनी पडी. सुनवाई के दौरान आयोग ने रिसोर्ट को नोटिस जारी किए, लेकिन उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ. इस पर आयोग ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए रिसोर्ट पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.
Reporter- mahesh pareek