SI Recruitment 2021paper Leak Case: आरोपी SI और एक कांस्टेबल की बढ़ी चार दिन की रिमांड; कोर्ट में ट्रेनी बोला- SOG ने उनकी पिटाई की
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2189503

SI Recruitment 2021paper Leak Case: आरोपी SI और एक कांस्टेबल की बढ़ी चार दिन की रिमांड; कोर्ट में ट्रेनी बोला- SOG ने उनकी पिटाई की

SI Recruitment 2021: जयपुर की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वितीय ने एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले से गिरफ्तार किए गए 11 ट्रेनिंग एसआई और एक कांस्टेबल को चार दिन के पुलिस रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया है. 

SI Recruitment 2021paper Leak Case

SI Recruitment 2021: जयपुर की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वितीय ने एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले से गिरफ्तार किए गए 11 ट्रेनिंग एसआई और एक कांस्टेबल को चार दिन के पुलिस रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया है. इसके साथ ही अदालत में एसओजी को कहा है कि वह एसएमएस के मेडिकल बोर्ड से इनका पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान हर 24 घंटे में मेडिकल कराए.

बता दें कि,  एसओजी की ओर से आरोपियों को अदालत में पेश कर 12 दिन की रिमांड मांगी गई थी. लेकिन कोर्ट ने केवल 4 दिन की रिमांड ही दी है. रिमांड को लेकर    एसओजी ने कहा था कि, रुपए के लेन-देन सहित अन्य पूछताछ के लिए आरोपियों को 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए. जिसका विरोध बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने किया. साथ ही कहा कि, एसओजी को हर आरोपी की रिमांड मांगते समय उसका कारण बताना चाहिए. सभी आरोपियों के लिए मशीन अंदाज में 12 दिन की रिमांड मांगी गई है. इसके अलावा उन्हें गिरफ्तारी से पूर्व सीआरपीसी की धारा 41 ए का नोटिस भी नहीं दिया गया था.

गौरतलब है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत के पूछने पर महिला अभ्यर्थी सहित कुछ अन्य आरोपियों ने एसओजी पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है. आरोपियों की ओर से कहा गया कि, अधिकारी पूछताछ से पहले उनके साथ पट्टो से मारपीट करते हैं. उन्हें समय पर न तो भोजन-पानी दिया जा रहा है और न ही सोने. इसके अलावा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है. 

आरोपियों ने आगे कहा कि,  एसओजी के पास हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. उन्हें 2 अप्रैल को पूछताछ के बहाने बुलाया गया था और फिर अवैध रियासत में रखते हुए 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया है.

 इस पर अदालत ने एसओजी के जांच अधिकारी को जवाब तलब करते हुए  पूछा कि जब 24 घंटे में अदालत में पेश करने का प्रावधान है तो फिर उन्हें समय पर पेश क्यों नहीं किया गया. अदलत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे तो हिरासत में रखते हुए महीने पर भी पूछताछ की जा सकती है.

इन्हें किया पेश

सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और अभिषेक को किया पेश.

Trending news