पुलिस ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस मामले के ठोस साक्ष्य जुटाए. ताकि किसी प्रकार से साक्ष्य के अभाव में ऐसे कलंकित करने वाले पिता का बचाव नहीं हो सके.
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Jalore: जालोर विशिष्ठ न्यायालय (पोक्सो) ने आज एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. विशिष्ठ लोक अभियोजक मुमताज अली ने बताया कि 30 नवम्बर 2019 को बागोड़ा थाना में एक नाबालिग ने उसके पिता के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था.
बेटी को बांधकर रखा था जंजीरों में
रिपोर्ट में बताया था कि पीड़िता की मां उसे छोड़कर चली गई. उसके पिता उसे कहीं ओर स्थान पर जंजीरों से बांधकर रखता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है. नाबालिग एक दिन मौका पाकर उसके ननिहाल मामा के पास पहुंच गई और बाद में रिपोर्ट दी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मेडिकल जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.
ठोस साक्ष्यों को जुटाकर पेश किया चालान
पुलिस ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस मामले के ठोस साक्ष्य जुटाए. ताकि किसी प्रकार से साक्ष्य के अभाव में ऐसे कलंकित करने वाले पिता का बचाव नहीं हो सके. अब न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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Report-Dungar Singh