Jhalwar News: झालावाड़ जिला एवं सैशन न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट वन ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विचाराधीन प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 48000 अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व 14 सितंबर 2022 को पीड़िता के पिता ने रायपुर थाने में किशोरी की गुमशुदगी रिपोर्ट दी थी.
मामले में पुलिस ने 30 नवंबर 2022 को परिवादी की बेटी को झालावाड़ रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया था. पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी बिरियाखेड़ी निवासी अनिल से उसकी फेसबुक पर पहचान हुई थी, जिसके बाद वह उसे बहलाकर भगा ले गया और भवानीमंडी,जोधपुर और बीकानेर ले गया.
वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने 1 दिसंबर 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में 13 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट वन विशिष्ट न्यायाधीश ने 20 साल कठोर कारावास तथा 48 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.