उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं- राजस्थान हाईकोर्ट
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उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं- राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर के जस्टिस अरूण भंसाली ने राजस्थान पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से सीधी भर्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी की अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं- राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर के जस्टिस अरूण भंसाली ने राजस्थान पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से सीधी भर्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी की अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

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कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुई विभाग से जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता मुकेश कुमार ने अधिवक्ता आर सी जोशी के जरिए याचिका पेश कर बताया कि राजस्थान पुलिस विभाग जयपुर ने  28 दिसम्बर 2019 को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए, सब इंस्पेक्टर पद पर फ्री स्टाइल कुश्ती में दो पदों के लिए आवेदन मांगे थे. जिसमें राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्राथमिकता नहीं देकर राजस्थान के बाहर के खिलाड़ियों को इस श्रेणी में शामिल कर चयनित कर लिया गया था. अधिवक्ता ने बताया कि  उत्कृष्ट खिलाड़ियों से तात्पर्य राजस्थान के खिलाड़ियों से है और नियमों में भी यही प्रावधान है.

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याचिकाकर्ता ने बताया कि जब कि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य का है ऐसे में राजस्थान के खिलाडियों की बजाय बाहरी खिलाड़ी को नियुक्ति कैसे दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए आदेश दिया है कि प्रतिवादी की नियुक्ति अगले आदेश तक नहीं की जाये.

रिपोर्ट- भवानी भाटी

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