Kota News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का किया आयोजन
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Kota News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का किया आयोजन

Kota News: कोटा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. एडीआर भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने कहा कि कोटा न्याय क्षेत्र बड़ा न्याय क्षेत्र है. यहां पेंडिंग केस ज्यादा है. 

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Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. एडीआर भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने कहा कि कोटा न्याय क्षेत्र बड़ा न्याय क्षेत्र है. यहां पेंडिंग केस ज्यादा है. 

 

हम सभी का प्रयास है कि कोटा न्याय क्षेत्र में लोक अदालत में माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मामलों की निस्तारण करें. लोक अदालत का सार यही है कि किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है. दोनों पक्ष जीत कर जाते हैं. लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला हो जाता है. हर केस में आगे अपील का प्रावधान है. जबकि लोग अदालत में दोनों पक्षों द्वारा सुझाए गए रास्तों पर राजीनामा है. इसलिए इसकी कोई अपील नहीं होती. 

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दोनों पक्ष जीतकर जाते हैं. वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव गीता चौधरी ने बताया कि इस बार लोक अदालत में सभी तरह के राजीनामे योग्य 21 हजार लंबित मामले एवं प्रीलिटिगेशन के 9 हजार के करीब मामले सुनवाई में रखे गए. 

 

लोक अदालत के तहत कुल 16 बेंचों का गठन किया गया.10 बेंच कोटा मुख्यालय पर व 2 बेंच रामगंजमंडी और दीगोद, कनवास, सांगोद व इटावा में 1-1 बेंच का गठन किया. इनमें विशेष रूप से चेक अनादरण, बैंक वसूली, मोटरवाहन दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली, पानी व मोबाईल के बिल, मजदूरी व पेंशन संबंधी व अन्य सहित मामले सूची बद्ध किए गए थे.

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