Lok Sabha Election 2024: दूसरे चरण के लिए थम गया चुनावी शोर गुल, 26 अप्रैल को होगा मतदान, डोर-टू-डोर जनसंपर्क
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Lok Sabha Election 2024: दूसरे चरण के लिए थम गया चुनावी शोर गुल, 26 अप्रैल को होगा मतदान, डोर-टू-डोर जनसंपर्क

Rajasthan Lok sabha Election 2024 : दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर आज शाम छह बजे थम जाएगा. इसके साथ ही रैलियों और सभाओं का दौर भी खत्म हो जाएगा. 26 अप्रैल को 13 संसदीय सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अंतिम दिन प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे. 

Lok Sabha Election 2024: दूसरे चरण के लिए थम गया चुनावी शोर गुल, 26 अप्रैल को होगा मतदान, डोर-टू-डोर जनसंपर्क

 Rajasthan Lok sabha Election 2024 : दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर आज शाम छह बजे थम जाएगा. इसके साथ ही रैलियों और सभाओं का दौर भी खत्म हो जाएगा. 26 अप्रैल को 13 संसदीय सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अंतिम दिन प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे. इधर मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है.

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने और राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से ही क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू हो गया था. भाजपा और कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय व अन्य दलों के प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं. भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के समर्थन में अलग-अलग जगह रैलियां और सभाएं की. पिछले कई दिन से चुनाव प्रचार चरम पर है. प्रत्याशी दिन-रात दौड़भाग कर रहे हैं.

आज शाम को चुनाव प्रचार थमने के बाद स्टार प्रचारकों के दौरे भी थम जाएंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया की मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है. मतदान समापन के 48 घंटे पूर्व 24 अप्रैल यानि आज शाम 6 से 26 अप्रेल शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर से प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा.

इस दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी. साथ में निर्वाचन वाले क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा. गुप्ता ने बताया की आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने या एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी.

इन 48 घंटों के दौरान अभ्यर्थी डोर-टू-डोर सम्पर्क कर सकेंगे. कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र, धारदार हथियार आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना तो कोई घूमेगा, ना ही प्रदर्शन करेगा. यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल. राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी की ओर से मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केद्रों तक लाने और ले जाने पर रोक रहेगी. मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं होगा. चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा.

मतदान से 24 घंटे पहले बाहरी राजनीतिक व्यक्ति को लोकसभा क्षेत्र छोड़ना होगा. राज्य का सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति यदि सबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा. सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की निगरानी व सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं. दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा.

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