तहसीलदार डॉक्टर भास्कर ने आदशों की पालना सख्ती से करने एवं किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाई अमल में लाने की बात कही है.
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Ladnun: नागौर जिले के लाडनूं नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी एवं तहसीलदार डॉक्टर सुरेन्द्र भास्कर ने शहर के समस्त मांस-मछली विक्रेताओं एवं पशुवध गृहों को निर्धारित तिथियों पर बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं. यह निर्देश जैन धर्म के पर्यूषण पर्व एवं संवत्सरी तथा अनन्त चतुर्दशी पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के आदेशों की पालना में दिए गए हैं.
तहसीलदार डॉक्टर भास्कर ने इन आदशों की पालना सख्ती से करने एवं किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाई अमल में लाने की बात कही है. गौरतलब है कि इन तिथियों के साथ ही विभिन्न राज्य सरकार द्वारा घोषित अकता दिवसों (हिन्दू पर्वों एवं अन्य राष्ट्रीय तिथियों) पर भी बूचड़खानों व मांस-मछली की दुकानों को बंद रखे जाने के आदेश पहले से ही मौजूद हैं लेकिन कुछ सालों से इन पर प्रशासन के ध्यान नहीं देने से इन आदेशों की खुली अवहेलना होने लगी है.
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क्या हैं सरकार के आदेश
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव हृदेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश अनुसार जैन धर्म के पर्यूषण पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी बूचड़खाने एवं मांस-मछली की दुकानें पर्यूषण एवं संवत्सरी पर दिनांक 30 अगस्त एवं 31 अगस्त 2022 मंगलवार व बुधवार को तथा अनन्त-चतुर्दशी दिनांक 9 सितम्बर शुक्रवार को बंद रखे जाएंगे.
लाडनूं तहसीलदार व कार्यवाहक ईओ डॉ. सुरेंद्र भास्कर ने बताया कि निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग के आदेश अनुसार इन निश्चित तीन तिथियों पर यह प्रतिबंधित दुकानें नहीं खुलेगी अगर इन नियमों की अवहेलना की जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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आदेशों का दिखा असर
इससे पहले स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते निश्चित तिथियों पर भी बूचड़खाने में मीट की दुकानें धड़ल्ले से संचालित होती थी लेकिन आज आदेशों के बाद यहां तेली रोड़ पर मीट की दुकाने बंद नजर आई.
Reporter- Damodar Inaniya