दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर विवाहिता ने की थी खुदकुशी, पति और सास को 7-7 साल की सजा
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दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर विवाहिता ने की थी खुदकुशी, पति और सास को 7-7 साल की सजा

Deedwana News: डीडवाना की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. सरिता स्वामी ने मृतक महिला के पति और सास को दोषी मानते हुए दोनों को 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. 

दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर विवाहिता ने की थी खुदकुशी, पति और सास को 7-7 साल की सजा

Deedwana, Nagaur: डीडवाना की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. सरिता स्वामी ने आज दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने मृतक महिला के पति और सास को दोषी मानते हुए दोनों को 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. न्यायालय के आदेश के बाद मृतका के पति रामनिवास और सास भगवती देवी को जेल भेज दिया गया. 

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अपर लोक अभियोजक अशोक भाकर ने बताया कि 8 जून 2013 को ठाकरियावास निवासी महिला रामेश्वरी देवी ने आत्महत्या कर ली थी. इस पर मृतका के पीहर पक्ष के परिजनों ने रामेश्वरी देवी की सास, भगवती देवी, पति रामनिवास ओर ससुर के खिलाफ उसे दहेज के लिए जहर देकर हत्या करने का मामला डीडवाना थाने में दर्ज करवाया था.

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इस मामले में पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया. पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने इस मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मानते हुए मृतका के पति, सास और ससुर को दोषी करार दिया. हालांकि सुनवाई के दौरान ही मृतक महिला के ससुर का निधन हो गया.  न्यायालय में जब मामला चल रहा था, तो 28 गवाहों ने अपनी गवाहियां दी ओर 17 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए, जिसके बाद आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए महिला के पति और सास को 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए.

Reporter- Hanuman Tanwar 

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