Corona: महाराष्ट्र में Lockdown में दी गई छूट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन; स्पा और जिम भी खुल सकेंगे
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Corona: महाराष्ट्र में Lockdown में दी गई छूट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन; स्पा और जिम भी खुल सकेंगे

महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Corona) को लेकर लागू पाबंदियों में ढील दी गई है. 15 अगस्त से राज्य में रेस्तरां, मॉल रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे.
  

 

फाइल फोटो.

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने Covid-19 Lockdown में और ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को खोलने की परमीशन दे दी है. नए आदेश के मुताबिक मॉल, रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं.

  1. महाराष्ट्र में कोरोना लॉकडाउन में ढील
  2. 15 अगस्त से रेस्तरां, मॉल खुले रह सकेंगे
  3. रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की परमीशन

इस शर्त के साथ स्पा और जिम भी खुल सकेंगे

हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से कोरोना वैक्सीनेशन (Corona vaccination) होना चाहिये. इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की परमीशन दी गई है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि स्पा (Spa) और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की परमीशन दी जाएगी कि इनके सभी कर्मचारी टीके की दोनों खुराक ले चुके हों.

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17 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे या नहीं?

मंत्री ने कहा इनडोर खेलों की अनुमति होगी, लेकिन सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. वहीं कोविड-19 से संबंधित राज्य का वर्क फोर्स 17 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय लेने के लिए वर्क फोर्स के सदस्यों से मिलने वाले हैं.

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