विकास दुबे एनकाउंटर जांच के लिए गठित आयोग में नहीं होगा बदलाव, SC ने याचिका की खारिज
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विकास दुबे एनकाउंटर जांच के लिए गठित आयोग में नहीं होगा बदलाव, SC ने याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग के पुनगर्ठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है.

विकास दुबे एनकाउंटर जांच के लिए गठित आयोग में नहीं होगा बदलाव, SC ने याचिका की खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को विकास दुबे एनकाउंटर (Vikas Dubey Encounter) मामले की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग के पुनगर्ठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है. बता दें कि आयोग में शामिल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान (BS Chauhan) को हटाने की मांग इस याचिका में की गई थी.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बी एस चौहान पर बीजेपी के साथ नजदीकी संपर्क होने की बात कहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं होने का अंदेशा जताया था. बता दें कि ये याचिका वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने पिछले महीने आयोग के गठन होने के बाद दाखिल की थी. आपको ये भी बता दें कि वकील अवस्थी का नाम उन याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने दो जुलाई को आठ पुलिसकर्मियों की हत्या और विकास दुबे व उसके कुछ साथियों के एनकाउंटर की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की गुहार लगाई थी. 

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याचिकाकर्ता अवस्थी ने अपने आवेदन में पूर्व महानिदेशक केएल गुप्ता के आयोग में चयन पर भी आपत्ति जताई थी. उनका आरोप था कि कि कानपुर मुठभेड़  के बाद केएल गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए एनकाउंटर का बचाव किया था, इसलिए एनकाउंटर जांच में इनकी मौजूदी पक्षपात का कारण बन सकती है. लिहाजा आयोग का पुनर्गठन किया जाए. 

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