कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से बेहतर लहफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर सवाल उठाया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समस्या का पता लगाए और फिर उसे समाधान करे. जिसके बाद कोर्ट ने राज्य से बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. इस मामले में अगले हफ्ते शुक्रवार को कोर्ट में फिर से सुनवाई की जाएगी.
सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि 1 मई से अब तक 3,50,000 मजदूर वापस काम पर आ चुके हैं. महाराष्ट्र के जिन मजदूरों ने पहले वापस जाने की सोची थी वह अब राज्य में रुक कर काम करना चाहते हैं. बिहार सरकार ने बताया कि प्रवासी मजदूर वापस काम पर जाना चाहते है, बिहार से जाने वाली ट्रेन भरी हुई है.
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