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गौतम बुद्ध नगर: यूपी (UP) के गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) जिले में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है. शहर में 1 से 30 अप्रैल तक रमजान, रामनवमी और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए धारा 144 लागू रहेगी. गौतम बुद्ध नगर में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जानकारी दी गई कि आगामी रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, बोर्ड परीक्षा और विधान परिषद चुनाव 2022 को देखते हुए जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी.
Section 144 CrPC will be imposed in the district from 1st to 30th Apr, in view of upcoming festivals of Ramzan, Ram Navami, Ambedkar Jayanti and High School/Inter examinations and the dates of General Legislative Council Election 2022 etc.:Police Commissionerate Gautam Budh Nagar pic.twitter.com/Jj8SiPG3k4
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 1, 2022
जान लें कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि, 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को अबेंडकर जयंती, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को ईस्टर और 29 अप्रैल को अलविदा का जुम्मा का त्योहार होगा. इसके मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है.
बता दें कि विधान परिषद चुनाव गौतम बुद्ध नगर में 9 अप्रैल को होगा और नतीजे 12 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे. गौतम बुद्ध नगर में विधान परिषद की चार सीटें हैं.
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आदेश के मुताबिक, इस दौरान कोई भी शख्स बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेगा. ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और ना ही ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होगा. कोई भी शख्स बिना अनुमति के किसी तरह का जुलूस नहीं निकालेगा.
इसके अलावा कोई भी शख्स लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक या किसी तरह का घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा. कोई भी शख्स विवादित स्थलों जहां प्रथा ना रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने की ना तो कोशिश करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा.
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