UP के इस शहर में धारा 144 लागू, त्योहारों और बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर फैसला
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UP के इस शहर में धारा 144 लागू, त्योहारों और बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर फैसला

Section 144 in Gautam Buddh Nagar: धारा 144 लागू रहने के दौरान धरना प्रदर्शन या अनशन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा. इस दौरान किसी भी तरह का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी.

फाइल फोटो | साभार- PTI

गौतम बुद्ध नगर: यूपी (UP) के गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) जिले में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है. शहर में 1 से 30 अप्रैल तक रमजान, रामनवमी और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए धारा 144 लागू रहेगी. गौतम बुद्ध नगर में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

  1. हथियार लेकर चलने की नहीं होगी अनुमति
  2. विवादित जगहों पर नहीं होगी पूजा और नमाज
  3. बिना अनुमति धरना करने पर होगी कार्रवाई

1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 रहेगी लागू

गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जानकारी दी गई कि आगामी रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, बोर्ड परीक्षा और विधान परिषद चुनाव 2022 को देखते हुए जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी.

अप्रैल में हैं ये प्रमुख त्योहार

जान लें कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि, 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को अबेंडकर जयंती, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को ईस्टर और 29 अप्रैल को अलविदा का जुम्मा का त्योहार होगा. इसके मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है.

कब है विधान परिषद चुनाव?

बता दें कि विधान परिषद चुनाव गौतम बुद्ध नगर में 9 अप्रैल को होगा और नतीजे 12 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे. गौतम बुद्ध नगर में विधान परिषद की चार सीटें हैं.

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आदेश के मुताबिक, इस दौरान कोई भी शख्स बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेगा. ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और ना ही ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होगा. कोई भी शख्स बिना अनुमति के किसी तरह का जुलूस नहीं निकालेगा.

इसके अलावा कोई भी शख्स लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक या किसी तरह का घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा. कोई भी शख्स विवादित स्थलों जहां प्रथा ना रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने की ना तो कोशिश करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा.

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