2 साल बाद जेल से बाहर आ सकेंगे SP नेता आजम खान, SC से मिली अंतरिम जमानत
Advertisement

2 साल बाद जेल से बाहर आ सकेंगे SP नेता आजम खान, SC से मिली अंतरिम जमानत

Azam Khan Bail: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. वो पिछले करीब 2 साल से जेल में बंद हैं.

2 साल बाद जेल से बाहर आ सकेंगे SP नेता आजम खान, SC से मिली अंतरिम जमानत

Azam Khan Bail: पिछले करीब 2 साल से जेल में बंद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) अब बाहर आ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश दिया है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए आजम खान से कहा है कि वो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करें. जब तक निचली अदालत आजम की जमानत अर्जी पर कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक आजम खान की अंतरिम जमानत जारी रहेगी. जिस मामले में आजम खान को ये जमानत मिली है वो एक स्कूल के कागजों में जालसाजी से जुड़ा है.

आजम खान के वकील की दलील

आजम खान की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे. सिब्बल का कहना था कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते आजम खान को जेल में रखा जा रहा है. जैसे ही एक केस में आजम खान को जमानत मिलती है, उनके खिलाफ नया केस दर्ज हो जाता है. इसी के चलते एक के बाद एक आजम खान के खिलाफ 89 केस दर्ज हुए हैं.

यह भी पढ़ें: निठारी कांड के दोषी को सजा-ए-मौत, 19 साल पुराने मामले में हुआ अंतिम न्याय

यूपी सरकार ने किया था जमानत का विरोध

वहीं UP सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू पेश हुए थे. उन्होंने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि आजम खान अदातन अपराधी और भूमाफिया हैं. नए केस में भी उन्होंने बयान देते वक्त जांच अधिकारी को धमकाया. ASG ने जांच अधिकारी के बयान का हवाला देते कहा था कि कैसे आजम खान ने अपनी सरकार आने के बाद एसडीएम को भी देख लेने की धमकी दी थी. आजम के खिलाफ मौजूदा सरकार आने से पहले भी केस दर्ज हुए हैं. 60 से ज्यादा केस स्थानीय लोगों ने दर्ज कराए हैं.

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक 88 केस दर्ज होने पर सवाल खड़े किए थे. कोर्ट का कहना था कि यह कैसे संभव है कि आजम खान को जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उनके खिलाफ दूसरा केस दर्ज हो जाता है. यूपी सरकार का कहना था कि ये गलत अवधारणा है और वो इसे लेकर जवाब दाखिल करेंगे.

LIVE TV

Trending news