इस राज्य सरकार ने बार खोलने की दी अनुमति, सरकारी नियमों का करना होगा पालन
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इस राज्य सरकार ने बार खोलने की दी अनुमति, सरकारी नियमों का करना होगा पालन

असम सरकार ने अनलॉक के अंतर्गत आबकारी विभाग से बातचीत के बाद कामरूप जिले में सशर्त बार खोलने की अनुमति दी है 

फाइल फोटो

वैश्विक महामारी कोविड-19 (Covid-19 ) के बढ़ते संक्रमण के बीच असम सरकार ने कामरूप जिले में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बार खोलने की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन के समय से हीं बार बंद कर दिए गए थे। हालांकि, जिला प्रशासन ने आम जनता और बार मालिकों से सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) और अन्य एहतियाती नियमों का सख्ती से अनुपालन करने का आग्रह किया है। 

  1. सरकारी दिशा निर्देश का करना होगा सख्ती से पालन 

  2. आबकारी विभाग से बातचीत के बाद लिया गया फैसला 

  3. सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे बार 

असम के आबकारी विभाग ( Excise Department) के कमिशनर (Commissioner of Excise) से बातचीत और असम सरकार के आबकारी विभाग के सचिव ( Secretary to the Govt. of Assam) का आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने  कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में सभी 'IMFL दुकानों' को सुबह 10:00 बजे से खोलने की अनुमति दे दी है। ये बार सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं , कोविड  ​​-19 महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियाती नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसके तहत यदि कहीं भी सरकारी दिशा निर्देश (guidelines) का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।   

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