पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को हाई कोर्ट ने किया खारिज
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पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को हाई कोर्ट ने किया खारिज

पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार व कैमरी में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमे दर्ज हुए थे.

पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को हाई कोर्ट ने किया खारिज

रामपुर: पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार व कैमरी में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमे दर्ज हुए थे, जिस पर पुलिस ने बिना बयान दर्ज किए ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी जिस पर पुनः विवेचना में उपरोक्त मुकदमों में आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया था. लेकिन न्यायालय द्वारा मामला संज्ञान में लेने के कारण जयाप्रदा के खिलाफ दोनों मामलों में रामपुर स्पेशल जज (एमपी/एमएलए) न्यायालय-6 द्वारा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए.
अब हाई कोर्ट ने इस गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट के अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी दी है.

क्या था पूरा मामला
रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना कैमरी के ग्राम पिपलिया मिश्र में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 20 अप्रैल 2019 को एनसीआर 37/ 2019 दर्ज की गई थी. थाना स्वार के ग्राम नूरपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान दिनांक 22 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन करने के मामले में भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में एनसीआर 59/2019 दर्ज हुई थी जिस पर दोनों मामलों में पुनः विवेचना में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया था.

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