बिहार सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 16 से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में फिर से लॉकडाउन का निर्णय किया है.
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पटना: बिहार सरकार ने कोविड-19 (COVID-19) के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 16 से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में फिर से लॉकडाउन (Lockdown) का निर्णय किया है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है. सभी नगर निकाय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे. इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं.'
उन्होंने कहा, 'कोराना की न कोई दवा है न टीका है. हम सभी को चेहरे पर मास्क, तौलिया या रुमाल लगाना सुनिश्चित करना होगा.'
सुशील मोदी ने कहा, 'बिहार सरकार ने सभी पंचायतों को मास्क व साबुन वितरण के लिए 160 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है. पिछले दिनों अत्यधिक बारिश में आकाशीय बिजली से दुखद मौत हुई, मृतकों के आश्रितों को सरकार 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की. प्राकृतिक आपदा पर हमारा वश नहीं है लेकिन सरकार पीड़ितों के साथ है.'
उन्होंने कहा, 'बिहार सरकार ने बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां कर ली हैं. दवा, अनाज, नाव समेत सभी जरूरी वस्तुओं का संग्रह और राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं.'
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सुशील मोदी ने कहा, ' पिछले वर्ष चमकी बुखार से हुई मौत को चुनौती मानकर मुकम्मल तैयारियां की जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष नगण्य मौत हुई है.'
उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार हर विपदा में गरीबों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है, खजाने पर पहला हक गरीबों का है.'
जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
-राज्य और केंद्र सरकार सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे.
-डिफेंस पुलिस पेट्रोल पंप पोस्ट ऑफिस सहित कुछ कार्यालयों को लॉकडाउन में छूट दी गई है.
-बिहार सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
-बिजली,पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि, पशुपालन विभाग को छूट रहेगी.
-सभी बैंक एटीएम खुले रहेंगे.
-सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है.
-कमर्शियल प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे.
-फल, सब्जी, अनाज, दूध मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी.
-प्रशासन इनकी होम डिलीवरी की हरसंभव व्यवस्था करने की कोशिश करेगा.
-होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुलेंगे लेकिन उन्हें सिर्फ पैकेजिंग सर्विस देनी होगी.
-रेल और हवाई सेवा को मंजूरी दी गई है.
सभी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया गया है.
-परमिट वाले वाहन चलेंगे.
-टैक्सी, ऑटो रिक्शा बिहार के अंदर चलेंगे.
-निजी वाहन परमिट के साथ चलेंगे.
-वेयर हाउस खुले रहेंगे.
-गैराज आदि को खोलने की परमिशन DM देंगे.
-घर से ऑफिस तक जाने की गाड़ियों को छूट, लोग ID कार्ड के साथ चलेंगे.
-सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
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