महाराष्ट्र में कल से ऑफिसों में शुरू होगा कामकाज, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है अनिवार्य
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महाराष्ट्र में कल से ऑफिसों में शुरू होगा कामकाज, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है अनिवार्य

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने के लिए मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए.

प्रतीकात्मक फोटो

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकारी कार्यालयों में कामकाज को चरणों में शुरू किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए नियम जारी किए हैं. इन सभी गाइडलाइंस को ऑफिस के सामने चस्पा करना अनिवार्य होगा. इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

  1. सभी कर्मचारियों को तीन-परत वाला मास्क पहनना जरूरी होगा
  2. ऑफिस में दो कर्मचारियों के बीच कम से कम तीन फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा
  3. मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी

आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने के लिए मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए. दो गज की दूरी और मुंह पर मास्क लगाए लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना.

सरकारी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइंस:
- थर्मल-इंफ्रारेड थर्मामीटर से ऑफिस में आने वाले हर कर्मचारी-अधिकारी सभी लोगों की स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा.
हवा चलती रहे इसके लिए ऑफिस के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी होंगी.
सभी कर्मचारियों को तीन-परत वाला मास्क पहनना जरूरी होगा.
लगातार मुंह और नाक को छूने से बचना होगा.
यदि आपको खांसी-सर्दी है तो टिशू पेपर या एक साफ रूमाल का उपयोग करना होगा.
ऑफिस में दो कर्मचारियों के बीच कम से कम तीन फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.
कार्यालय में आने वाले आगंतुकों को मास्क पहनना जरूरी होगा.
दफ्तर के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही शौचालय में साबुन और हैंडवाश का होना जरूरी होगा. शौचालय का उपयोग करते समय साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है.
लिफ्ट, घंटी, बटन, टेबल और कुर्सियां ​​और अन्य उपकरण दिन में तीन बार 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करवाना होगा.
अल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर के साथ कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर को दिन में दो बार पोंछवाना होगा.
साबुन और पानी से ऑफिस को वॉश करवाना होगा.
कई लोगों के एक ही वाहन में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
जितना संभव हो ई-ऑफिस का इस्तेमाल करना होगा, जहां तक संभव हो ई-मेल द्वारा फाइलें भेजें.
कम से कम आगंतुकों को ऑफिस में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग एक थर्मल-इन्फ्रारेड थर्मामीटर से करना अनिवार्य होगी.
मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी. एक साथ बैठकर मीटिंग नहीं की जाएगी.
ऑफिस में एक साथ बैठने और खाने या फिर इकट्ठा होने से बचना होगा.

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अगर ऑफिस में कोई कर्मचारी कोरोना संक्रमित है और उसे 100 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा बुखार है, तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा. अगर उस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो साथ काम करने वाले कर्मचारियों को अगले 14 दिन तक ऑफिस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के आदेश का पालन करना होगा. साथ ही जो लोग इस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उन्हें उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करना होगा. अगर वे 3 फीट से कम और 15 मिनट से अधिक समय तक पास में रहते हैं.

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