LG किरण बेदी और CM वी नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर सुनवाई 10 जुलाई तक टली
किरण बेदी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं.
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नई दिल्लीः पुडुचेरी में अफसरों पर नियंत्रण के मामले में उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 जुलाई के लिए टाल दी गई है. वहीं आर्थिक असर डालने वाले राज्य कैबिनेट के किसी फैसले को लागू कराने को लेकर लगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई रोक बरकरार रहेगी. अपनी याचिका में किरण बेदी का कहना है कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद मुख्यमंत्री अफसरों को लेकर फैसले ले रहे है.ऐसा करने से रोका जाए. मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रोजमर्रा के काम में एलजी के दखल को ठीक नहीं माना था. इस आदेश को उपराज्यपाल और सरकार अलग से चुनौती दे चुके है.
बता दें कि पिछली सुनवाई किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.दरअसल, किरण बेदी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, हालांकि वह मंत्रीमंडल से इस संबंध में जानकारी ले सकती हैं और अपनी सलाह दे सकती हैं.
कांग्रेस विधायक लक्ष्मीनारायण की अर्जी को स्वीकारते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था.उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी.इसमें कहा गया था कि कैबिनेट की बैठक में आर्थिक मामलों को लेकर कोई फैसले लागू नहीं किए जाए.सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 7 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आर्थिक मामलों पर कोई भी फैसला नहीं करने का निर्देश दिया था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उनके अधिकारों को लेकर दिए गए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.उपराज्यपाल किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण के मसले पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश की वजह से नौकरशाही में भ्रम की स्थिति बनी हुई है.उपराज्यपाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की है.
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